फोरम ने बैंक को 3.60 लाख रुपये भुगतान का दिया आदेश
नवादा : जिला उपभोक्ता फोरम ने मध्य बिहार ग्रामीण बैंक शाखा रुपौ को सेवा त्रुटि का दोषी करार
नवादा : जिला उपभोक्ता फोरम ने मध्य बिहार ग्रामीण बैंक शाखा रुपौ को सेवा त्रुटि का दोषी करार देते हुए 3 लाख 60 हजार का भुगतान उपभोक्ता को दिए जाने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि रुपौ थाना क्षेत्र के धनावां गांव निवासी महेंद्र ¨सह ने रुपौ बैंक शाखा एमजीबी से ऋण प्राप्त कर 9 मार्च 2007 को ट्रैक्टर खरीदा था। बैंक ने ट्रैक्टर का बीमा राशि भी वाहन मालिक से लिया था। बावजूद बैंक ने उक्त ट्रैक्टर का बीमा नहीं कराया। इस बीच 11 जून 2008 को उक्त ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बीमा नहीं रहने के कारण वाहन मालिक ने मृतक के परिवार को तीन लाख पच्चीस हजार रुपए का भुगतान किया था। तथा इसी राशि की वसूली के लिए फोरम में मुकदमा लाया। विपक्षी बैंक के अधिवक्ता ने बताया कि किसी भी बीमा कराने का दायित्व वाहन मालिक की होती है। बैंक द्वारा सेवा में त्रुटि नहीं किया गया है। दोनों पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद फेारम के अध्यक्ष अमर ज्योति श्रीवास्तव एवं सदस्य डॉ.अनिल कुमार ने बैंक को सेवा में त्रुटि का दोषी करार दिया। इसके साथ ही एमजीबी बैंक शाखा रुपौ को आवेदक द्वारा मृतक के परिवार को दिए गए 3 लाख 25 हजार, मानसिक क्षति 25 हजार एवं मुकदमा का खर्च 10 हजार रुपए दो माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है।