फर्जी प्रमाणपत्र पर बहाल जन वितरण दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज
प्रखंड के धमनी पंचायत में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र बहाल जन वितरण विक्रेता मनोज कुमार पांडे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
प्रखंड के धमनी पंचायत में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र बहाल जन वितरण विक्रेता मनोज कुमार पांडे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शशिकांत कुमार ने सोमवार को धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि मनोज कुमार पांडे ने जनवितरण दुकान का लाइसेंस लेने के लिए बहाली के दिन फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा किया था। जांच कराने पर मामला सही पाया गया। तब एसडीओ चंद्रशेखर आजाद ने लाइसेंस रद कराते हुए विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया था। प्रभारी थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि लिखित आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गौरतलब है कि धमनी में मनोज कुमार पांडे का फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए जनवितरण दुकान का लाइसेंस लिया था। 6 मई को एसडीओ ने मगध विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का जांच की मांग की थी। 17 मई को मगध विश्वविद्यालय ने एसडीओ को पत्र लिखकर जानकारी दी की मनोज कुमार पांडे रोल नंबर-405409 रजिस्ट्रेशन नंबर--00695/1889 बीएससी पार्ट 3 में गणित प्रतिष्ठा मगध विश्वविद्यालय के द्वारा जारी नहीं किया गया हैं।
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