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थानाध्यक्ष व दारोगा पर चौकीदार ने किया मुकदमा

नवादा। पुलिस पदाधिकारियों की मनमानी से क्षुब्ध रजौली के चौकीदार कृष्णनन्दन प्रसाद ने रजौली थानाध्यक्

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Jun 2018 11:35 PM (IST)Updated: Wed, 13 Jun 2018 11:35 PM (IST)
थानाध्यक्ष व दारोगा पर चौकीदार ने किया मुकदमा
थानाध्यक्ष व दारोगा पर चौकीदार ने किया मुकदमा

नवादा। पुलिस पदाधिकारियों की मनमानी से क्षुब्ध रजौली के चौकीदार कृष्णनन्दन प्रसाद ने रजौली थानाध्यक्ष अवधेश कुमार व दारोगा विजय कुमार के विरूद्ध अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। भादवि की धारा 357/500/352/343 सहित अन्य धाराओं में दायर वाद में कहा गया है कि थानेदार उससे घरेलू काम लेना चाहते थे। गैर सरकारी काम नहीं करने के कारण दोनों पदाधिकारियों ने गलत आरोप लगाते हुए 24 घंटे से अधिक समय तक हाजत में बंद रखा तथा कांड संख्या 176/18 दर्ज कर उसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अदालत में उसे जमानत मिल गई। परिवाद पत्र में यह उल्लेखित है कि दोनों आरोपितों ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में जितेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर हाजत में बंद किया था। नजराना लेने के बाद उसे मुक्त कर दिया। बाद में यह मामला तुल पकड़ने पर बंदी को भगाने का आरोप मढ़कर गिरफ्तारी से लेकर झूठा कांड दर्ज कर जेल का रास्ता दिखा दिया।

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परिवादी चौकीदार ने बताया कि इस पूरे मामले से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया था, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अदालत की शरण लेना पड़ा। उल्लेखनीय है कि दायर परिवाद में गवाह के रूप मे चौकीदार राम शरण यादव, जगदीश यादव, रामनन्दन प्रसाद, दफादार दयानन्द पासवान, रामवतार यादव के नाम शामिल हैं। जो यह बताते है कि रजैली थाना के चौकीदार व दफादार ने थानाध्यक्ष के विरूद्ध मोर्चा खोल रखा है।


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