Move to Jagran APP

मतदाता सूची सत्यापन को बीएलओ को दिए निर्देश

मतदाता सूची सत्यापन एवं सुखाड़ कार्यो की समीक्षा को लेकर बुधवार को एडीएम ओम प्रकाश प्रखंड क

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Sep 2019 11:29 PM (IST)Updated: Thu, 26 Sep 2019 06:31 AM (IST)
मतदाता सूची सत्यापन को बीएलओ को दिए निर्देश
मतदाता सूची सत्यापन को बीएलओ को दिए निर्देश

मतदाता सूची सत्यापन एवं सुखाड़ कार्यो की समीक्षा को लेकर बुधवार को एडीएम ओम प्रकाश प्रखंड कार्यालय पहुचे। उन्होंने प्रखंड पंचायती राज कार्यालय में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर बीएलओ के साथ बैठक की। हिसुआ विधान सभा के नरहट ब्लॉक में अब तक 550 लोगों का वोटर वेरिफिकेशन हुआ है। उन्होंने कहा कि कम से कम टोटल वोटर का 20 प्रतिशत वोटर वेरिफिकेशन का कार्य चार दिन में पूरा कर फॉर्म उपलब्ध कराने को निर्देश दिया गया है। ताकि निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर लोड किया जा सके। उन्होंने बताया कि एमओ द्वारा एक भी राशन कार्ड की फोटो कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है। उनको राशन कार्ड की फोटो कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि सीओ को निर्देश दिया गया है कि वोटर वेरिफिकेशन कार्य में तेजी लाएं। एडीएम ने सुखाड़ पीड़ित लोगों को राहत देने के कार्यों की समीक्षा की। मौके पर सीओ महेश प्रसाद सिंह, बीएलओ संजय कुमार आदि मौजूद थे।

loksabha election banner

-------------

मतदाता सूची में सत्यापन में करें सहभागिता

संसू, नारदीगंज : प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मतदाता सूची में सत्यापन का काम किया जा रहा है । बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने में लगे हुए हैं। यह जानकारी सीओ कुमार विमल प्रकाश व मास्टर ट्रेनर अनिलेश कुमार ने दी। मतदाता को अपने आधार कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, फोटोयुक्त बैंक पासबुक का छायाप्रति, राशनकार्ड, पासपोर्ट, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय का परिचय पत्र समेत अन्य 13 विकल्प में से किसी एक पहचान पत्र की छाया प्रति में अपना इपिक नम्बर को अंकित कर बीएलओ के पास जमा करना अनिवार्य है। 30 सितंबर तक मतदाता सूची का सत्यापन का कार्य किया जाएगा।

-----------------

बीडीओ ने डीलरों व बीएलओ संग की बैठक

संसू, हिसुआ : मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बीडीओ डॉ. मृत्यंजय कुमार ने प्रखंड सभागार में सभी बीएलओ एवं डीलरों के साथ बैठक की। बीएलओ एवं डीलर द्वारा मतदाता का इपिक नंबर के सत्यापन के बाद ही मतदाता का नाम सूची में जुड़ सकेगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से फर्जी मतदाता, मृत मतदाता एवं एक ही मतदाता का दो या दो से अधिक जगह होने पर उनका नाम अन्य जगहों से हटेगा। कार्य में लापरवाही बरतने वाले डीलर एवं बीएलओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.