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बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा पर पाबंदी

- जिला दंडाधिकारी ने लागू की निषेधाज्ञा दिए कई निर्देश - रात 10 बजे से सुबह 6 बजे ध्वनि विस्त

By JagranEdited By: Published: Sat, 26 Sep 2020 09:22 PM (IST)Updated: Sun, 27 Sep 2020 05:04 AM (IST)
बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा पर पाबंदी
बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा पर पाबंदी

- जिला दंडाधिकारी ने लागू की निषेधाज्ञा, दिए कई निर्देश

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- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक

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फोटो-10

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संवाद सहयोगी, नवादा : विधान सभा चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस बाबत जिला दंडाधिकारी यशपाल मीणा ने आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि चुनावी प्रसार कार्यक्रम के मद्देनजर विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा इस अवधि में चुनाव प्रचार हेतु जन सभा, जुलूस, रोड शो का आयोजन किए जाने की संभावना है। इस दौरान राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर वोटरों को प्रभावित किए जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने-धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धर्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित या असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। किसी भी जन समूह कार्यक्रम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक संख्या में लोग भाग नहीं ले सकेगें। किसी भी राजनैतिक कार्यक्रम के आयोजन में भीड़ की अधिकतम संख्या निर्धारित की गयी है। राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार का सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने के लिए सक्षम पदाधिकारी की अनुमति लेनी होगी। अनुमति की शत्र्तो के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नहीं किया जाना है। कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन किसी भी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनैतिक प्रचार आदि के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे। मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन देने पर कार्रवाई की जाएगी। आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष लाठी, भाला, गंड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं।

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प्रत्याशियों का अविलंब खोलें बैंक खाता

संस, नवादा : समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। जिसमें निर्वाचन व्यय के लिए एक अलग से बैंक खाता खोले जाने पर चर्चा की गई। डीएम ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय हेतु खाता उस तारीख जिस दिन अभ्यर्थी अपना नामांकन कराते हैं, उसके कम से कम एक दिन पूर्व खाता खोला जाएगा। बैंक निर्वाचन अवधि के दौरान उस खाते से प्राथमिकता के आधार पर धनराशि निकालने एवं जमा करने की अनुमति भी देंगे। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास, अग्रणी बैंक प्रबंधक अनुप कुमार साहा, वाणिज्य कर आयुक्त विनय कुमार, मुकेश गुप्ता, डीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार, डीपीओ शिक्षा विभाग जमाल मुस्तफा आदि उपस्थित थे।


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