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कोर्ट के आदेश पर भी नहीं हटाया जा रहा अतिक्रमण

प्रखंड क्षेत्र के टकुआटांड पंचायत की पुरानी बस स्टैंड निवासी महिला किरण शर्मा ने अ।

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Jun 2018 11:14 PM (IST)Updated: Sat, 09 Jun 2018 11:14 PM (IST)
कोर्ट के आदेश पर भी नहीं हटाया जा रहा अतिक्रमण
कोर्ट के आदेश पर भी नहीं हटाया जा रहा अतिक्रमण

नवादा। प्रखंड क्षेत्र के टकुआटांड पंचायत की पुरानी बस स्टैंड निवासी महिला किरण शर्मा ने अपनी जमीन के सामने हुए अतिक्रमण को हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन के द्वारा नहीं हटाने जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से तीन बार अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित हुआ, लेकिन रजौली प्रशासन अतिक्रमण स्थल पर आकर वापस लौट जाते हैं। आज तक अतिक्रमणकारियों से हमारी जमीन को खाली नहीं करा सके हैं। महिला ने बताया कि मेरी जमीन थाना नंबर 184 खाता 1605 प्लॉट नंबर 2171 मौजा रजौली का है। जिसे कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिसे हटाने के लिए अंचलाधिकारी रजौली से कई बार आग्रह भी की थी, लेकिन नोटिस नहीं ली गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए तीन बार आर्डर किया गया है। लेकिन आज तक हमारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया जा सका है। अधिकारियों के द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। जबकि पिछले माह अंचलाधिकारी रजौली व एसएचओ रजौली को संयुक्त नोटिस 3 मई 18 को देकर हाईकोर्ट के द्वारा 72 घंटे के अंदर अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अभी तक हमारे जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 9 मई 18 को अंचलाधिकारी रजौली ने कुछ देर के लिए अतिक्रमण हटाया, लेकिन पुलिस के हटते ही पुन: अतिक्रमणकारी जमीन पर कब्जा कर ताड़ी बेचने का कार्य करने लगे।

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