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रोह सीओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा

अनुमंडलीय लोक लोक शिकायत से जुड़े मामले में गैर हाजिर रहने और प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर रोह के अंचलाधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 11:32 PM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 11:32 PM (IST)
रोह सीओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा
रोह सीओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा

अनुमंडलीय लोक लोक शिकायत से जुड़े मामले में गैर हाजिर रहने और प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने पर रोह के अंचलाधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। शुक्रवार को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अशोक कुमार तिवारी ने प्राप्त परिवाद का निबटारा करते हुए जिलाधिकारी से इसकी अनुशंसा की है। साथ ही बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, पटना के निदेशक को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। सीओ पर लोक शिकायत के मामलों के प्रति उदासीनता, शिथिलता, कर्तव्यहीनता और असहयोग का आरोप है।

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क्या है मामला

- दरअसल, रोह प्रखंड के खरिजामा गांव निवासी अर्जुन पासवान डीजल तेल के बकाया भुगतान को लेकर रजौली अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। जिसके आलोक में 29 जुलाई को रोह सीओ को नोटिस भेजकर उनसे प्रतिवेदन की मांग की गई। पुन: 29 अगस्त को दूसरी नोटिस जारी की गई। बावजूद प्रतिवेदन नहीं सौंपा गया। तब 26 सितंबर को रोह सीओ के खिलाफ सम्मन निर्गत किया गया। शिकायतकर्ता रोह में आरटीपीएस काउंटर पर जेनरेटर चलाते हैं।

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चार तिथियों में चली वाद की कार्यवाही

- दायर परिवाद के आलोक में चार अलग-अलग तिथियों में कार्यवाही चलाई गई। लेकिन सीओ ने किसी भी तिथि में उपस्थित होना जरूरी नहीं समझा। न तो वे खुद हाजिर हुए और न ही उनका कोई प्रतिनिधि। फलस्वरूप सीओ के असहयोग के कारण वाद का निष्पादन नहीं हो सका। प्रत्येक सुनवाई की तिथि से एक दिन पूर्व उन्हें दूरभाष पर भी सूचित किया गया था। लिहाजा लोक शिकायत के मामलों में सहयोग नहीं करने को इस अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध मानते हुए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने उनके नियंत्री पदाधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की।

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दो दिन पहले जारी पत्र की भी अनदेखी

- लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत दायर परिवाद के निष्पादन के प्रति कई अधिकारी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। दो दिन पहले भी रजौली के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अशोक कुमार तिवारी ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी बीडीओ-सीओ सहित विभिन्न विभागों के लोक प्राधिकारों को पत्र भेजकर इसके प्रति आगाह किया था। 16 अक्टूबर को उन्होंने पत्र जारी कर कहा था कि जो पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण के क्रम में अनुपस्थित रहते हैं या शिथिलता बरतते हैं या फिर शिकायत निवारण में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, उनके विरुद्ध सेवा नियमों के अनुरूप समुचित कार्रवाई के लिए सचिव सह अपर मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (सामान्य प्रशासन विभाग) को सूचित किया जाएगा।


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