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पूर्व मुखिया पुत्र के हत्यारोपी दो किशोरों को सजा

जिला किशोर न्याय परिषद प्रधान न्यायायिक दंडाधिकारी मान्वेन्द्र मिश्रा ने पूर्व कल्लू मुखिया के किशोर पुत्र अंकित कुमार उर्फ मंकू का नृशंस हत्या करने वालों दो किशोर आरोपियों को हत्या का दोषी करार करते हुए तीन वर्ष आवासीत करने की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Nov 2019 11:08 PM (IST)Updated: Wed, 20 Nov 2019 06:15 AM (IST)
पूर्व मुखिया पुत्र के हत्यारोपी दो किशोरों को सजा
पूर्व मुखिया पुत्र के हत्यारोपी दो किशोरों को सजा

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : जिला किशोर न्याय परिषद प्रधान न्यायायिक दंडाधिकारी मान्वेन्द्र मिश्रा ने पूर्व कल्लू मुखिया के किशोर पुत्र अंकित कुमार उर्फ मंकू का नृशंस हत्या करने वालों दो किशोर आरोपियों को हत्या का दोषी करार करते हुए तीन वर्ष आवासीत करने की सजा सुनाई। न्यायिक अभिरक्षा में आरोपियों द्वारा बिताई गई अवधि सजा में समायोजित किया जाएगा। अभियोजन प्रधिकारी राजेश पाठक एवं जयप्रकाश ने विचारण के दौरान बहस व पांच साक्षियों का परीक्षण किया था। सदस्य धर्मेन्द्र कुमार ने विचारण में सहयोग किया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मृतक सोहसराय थाना क्षेत्र के तालाब पर निवासी था। वह 21 जून 2018 को अपने चचेरे भाई सह मामले का सूचक संघ घर से शाम 4.30 बजे स्थानीय श्रम कल्याण मैदान में स्कूटी से पहुंचा और खेलने लगा। इसी बीच विधि विरोध किशोर अन्य के साथ पहुंचकर सूचक व मंकू के साथ मारपीट करने लगे। सजा पाए किशोरों ने हाथ में लिए नुकीली हथियार से मृतक के आंख व कपाल में घोंप दिया जिससे वह तत्काल बेहोश होकर गिर गया। इसके पश्चात भी आरोपी लाठी-डंडा से प्रहार करता रहा। कुछ देर बाद मृत समझ सभी लोग फरार हो गए। प्रधान दंडाधिकारी ने फैसला दिया कि पूर्ण ज्ञान के साथ जो किशोर अपराध करेगा उसे अवश्य ही सजा दी जाएगी। साथ ही पर्यवेक्षण गृह अधीक्षक को निर्देश दिया कि इन आरोपियों के आवासीत रहने के दौरान पढ़ाई और कौशल विकास की समूचित व्यवस्था के साथ मनोवैज्ञानिक से नियमित काउंसलिग कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक चार माह पर परिषद को सौंपे।

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