हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद व जुर्माना
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायधीश राम प्रताप अस्थाना ने हत्या के एक मामले में करार
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायधीश राम प्रताप अस्थाना ने हत्या के एक मामले में करार किये गये दोषियों बृजे व श्रवण गोप को आजीवन कारावास सहित 25-25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपियों को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अर्म्र्स एक्ट के तहत तीन कारावास सहित 5-5 हजार रुपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास भी भुगतने की सजा दी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। इस मामले के अन्य तीन आरोपियों छप्पन, वीरमणि व रामदेव गोप को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया। सभी आरोपी व मृतका गीता देवी सिलाव थाना क्षेत्र के दाहा घाट ग्राम निवासी हैं। सजा निर्धारण पर अभियोजन पक्ष से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने बहस की थी। बता दें कि इस मामले में 21 वर्षों बाद पीड़ति को न्याय मिला है। 29 नवम्बर 98 के 11.15 बजे दिन में आरोपियों ने बटाईदारी विवाद मामले में घटना को अंजाम दिया था। जिसकी प्राथमिकी सिलाव थाना के तहत मृतका के पति सह सूचक मिथलेश प्रसाद के फर्द बयान पर दर्ज कराई गई थी। आरोपी घटना के दिन सूचक और मृतका के खलिहान में जाकर कहा कि मना करने के बावजूद मेरे खेत से सब्जी क्यों तोड़ा जा रहा है। इस पर दोनों ने कहा कि बटाई लिये है तो तोड़ने के हकदार हैं। आरोपी यह कहकर चले गये की ऐसे नहीं मानेगा और थोड़ी देर बाद बंदूक समेत आ धमके। दोनों ही दोषियों ने फायरिग की जो मृतका के छाती और पेट में लगी जिससे घटनास्थल पर दोनों की मृत्यु हो गई।