रोक के 12 घंटे पहले तक लोग रहे अनजान, बाजार में हर हाथ में दिखा पॉलीथिन
हाईकोर्ट से सख्त निर्देश के बाद आज सोमवार से पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
हाईकोर्ट से सख्त निर्देश के बाद आज सोमवार से पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। अब लोगों को सब्जी व अन्य सामानों की खरीदारी के लिए घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर चलने की आदत डालनी होगी क्योंकि अब बाजार में सामानों की खरीदारी के बाद पॉलीथिन का कैरी बैग नहीं मिलेगा। पॉलीथिन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने तमाम जिलाधिकारी को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि पॉलीथिन की वजह से पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। नाली, नदियां, पोखर आदि पॉलीथिन की वजह से दूषित हो गए हैं। आम लोग भी पॉलीथिन की वजह से कई संक्रमण बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इन तमाम पहलुओं को गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने 50 माइक्रोन से पतले पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इधर, आदेश आते ही जिला प्रशासन पॉलीथिन के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी में जुट गया है। 50 माइक्रोन से पतले पॉलिथिन पर लगी है रोक : बाजार में धड़ल्ले से उपयोग हो रहे पॉलीथिन न सिर्फ पर्यावरण के लिए घातक हैं बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक शोध में ऐसा पाया गया है कि 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथिन काफी नुकसानदेह है। सस्ता होने के कारण बाजार में सब्जी व मांस-मछली विक्रेता समेत किराना दुकानदार ज्यादातर कम मोटाइ वाली पॉलीथिन को कैरी बैग के तौर पर ग्राहकों को देते हैं। दरअसल, पॉलीथिन से बने कैरी बैग वजन के हिसाब से बेचे जाते हैं। ऐसे में पॉलीथिन जितनी पतली होगी, कम वजन में भी ज्यादा संख्या में खरीदी जा सकेगी। हाइकोर्ट के आदेश से एक दिन पहले तक अनभिज्ञ दिखे दुकानदार व आम लोग :
हाइकोर्ट ने आज से पॉलीथिन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन हकीकत में इस बात की जानकारी एक दिन पहले तक अधिकांश दुकानदारों व आम लोगों को नहीं है। 12 घंटे पहले तक दुकानदार पॉलीथिन के कैरी बैग में सामान दे रहे थे और आम लोग भी सहजता से पॉलीथिन में सामान स्वीकार कर रहे थे। इसका मुख्य कारण जागरू कता का अभाव है। ऐसे में बाजार को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी होगी। लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ दंड का भी प्रावधान करना होगा जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल, रामचन्द्रपुर स्थित मछली मंडी के पास का नाला पॉलीथिन से भरा पड़ा है जिससे नाले से होकर पानी का फ्लो ठीक से नहीं हो पता। चारों ओर दुर्गध फैली रहती है।
पहले करेंगे आग्रह, नहीं मानने पर जुर्माना : जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश का हर हाल में अनुपालन होगा। लेकिन आदेश में किन-किन बिन्दुओं पर पहल करनी है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। पॉलीथिन पर रोक के लिए पहले आग्रह किया जाएगा, नहीं मानने पर जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। डीएम ने धावा दल के गठन से भी इंकार नहीं किया।