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आवास योजना का गलत लाभ लेने एवं गलत लाभ देने वालों पर प्राथमिकी करने का दिया गया आदेश

नालंदा । लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह- जिला पदाधिकार

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Sep 2018 05:34 PM (IST)Updated: Fri, 07 Sep 2018 05:34 PM (IST)
आवास योजना का गलत लाभ लेने एवं गलत लाभ देने वालों पर प्राथमिकी करने का दिया गया आदेश
आवास योजना का गलत लाभ लेने एवं गलत लाभ देने वालों पर प्राथमिकी करने का दिया गया आदेश

नालंदा । लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह- जिला पदाधिकारी नालंदा द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के उपरांत एकंगरसराय प्रखंड के एकंगरडीह पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का गलत लाभ लेने एवं गलत लाभ देने के कारण संबंधित लाभुक एवं एकंगरडीह के इंदिरा आवास सहायक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। परिवादी एकंगरडीह पंचायत के मोहसीमगंज निवासी अमीरक कुमार द्वारा शिकायत की गई थी कि एकंगरडीह पंचायत में आवास सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में मृत व्यक्ति के नाम का आवास अन्य व्यक्ति को एवं जिनकी जमीन नहीं है, उन्हें भी रुपये का लेन देन कर आवास दिया गया है। द्वितीय अपील की सुनवाई के उपरांत जिला पदाधिकारी सह- द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा गलत ढंग से लाभ लेने वाले लाभुक तथा एकंगरडीह इंदिरा आवास सहायक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी एकंगरसराय को दिया गया । साथ ही एकंगरडीह के इंदिरा आवास सहायक को संविदा मुक्त करने का आदेश उप विकास आयुक्त को दिया गया है।

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