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भागनविगहा थानाध्यक्ष पर गैर जमानती वारंट

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के सीजेएम उपेन्द्र कुमार ने भागनविगहा थानाध्यक्ष पर गैर जमानती वारंट निर्ग

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Aug 2018 11:03 PM (IST)Updated: Thu, 30 Aug 2018 11:03 PM (IST)
भागनविगहा थानाध्यक्ष पर गैर जमानती वारंट
भागनविगहा थानाध्यक्ष पर गैर जमानती वारंट

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के सीजेएम उपेन्द्र कुमार ने भागनविगहा थानाध्यक्ष पर गैर जमानती वारंट निर्गत करते हुए एसपी को 28 सितम्बर को तामिला कर कोर्ट में पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। थाना प्रभारी ने इस मामले में लगातार कोर्ट की अवमानना व निर्देशों के उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि कुछ दिनों पूर्व भी इसी मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट निर्गत करने का निर्देश दिया था। थाना में प्राथमिकी न दर्ज करने पर भागनविगहा थाना क्षेत्र के खाजेइतवार सराय निवासी परिवादिनी मंजू देवी ने अधिवक्ता विनोद कुमार के मार्फत 24 मार्च 18 को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देते हुए परिवाद निर्गत किया था, परन्तु कोर्ट के आदेश के बावजूद आज तक प्राथमिकी नहीं सौंपी गई है। वहीं एक अन्य मामले में किशोर न्याय परिषद प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्रा ने बेना थानाध्यक्ष को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। इस मामले में थानाध्यक्ष ने एक किशोर को गिरफ्तार कर हाजत में रखा था। इस दौरान उससे बयान में ली थी। जबकि किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी भी किशोर को हथकड़ी लगाकर हाजत में डालना और बयान लेना नियमों के खिलाफ है।

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