नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा
जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद ¨सह ने नाबालिग संघ दुष्कर्म को ।
नालंदा। जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद ¨सह ने नाबालिग संघ दुष्कर्म को अंजाम देने वाले दोषी आरोपी कपिल राजवंशी को 21 अगस्त को पाक्सो अधिनियम में दोषी करार किया गया था। सजा निर्धारण पर आरोपी को इन धाराओं के तहत दस-दस कारावास के साथ प्रत्येक में पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना जिसे न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। आरोपी की मां ¨चता देवी को मुक्त करने का फैसला सुनाया। आरोपी राजगीर थाना क्षेत्र के धामर गांव निवासी है। मामले के विचारण के दौरान पाक्सो स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने अभियोजन पक्ष से बहस व साक्षियों का परीक्षण किया था। आरोपी ने घटना को 27 जनवरी 14 को अंजाम दिया था। जबकि 14 वर्षीय नाबालिग घर से शाम में बाजार निकली थी। पुन: घर वापस नहीं लौटने के बाद खोजवीन करने के बाद पीड़िता के पिता ने राजगीर थाना में आरोप दर्ज किया था। राजगीर पुलिस ने दोनों को बरामद किया था। 164 के बयान के तहत पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे मुम्बई में रखा था और उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। आरोपी पीड़िता को शादी के नियत से लेकर गया था। जबकि पूर्व से भी शादीशुदा व दो बच्चों का पिता था। आरोपी के निर्धनता को ²ष्टिगत करते हुए कोर्ट ने पीड़िता को उचित मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार व डीएम को अनुशंसा निर्गत की है।