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तंबाकू उत्पाद अधिनियम पालन को टीम गठित

नालंदा। सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय सह निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के निर्देश पर सिगरेट एवं तंब

By Edited By: Published: Mon, 09 May 2016 06:34 PM (IST)Updated: Mon, 09 May 2016 06:34 PM (IST)
तंबाकू उत्पाद अधिनियम पालन को टीम गठित

नालंदा। सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय सह निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के निर्देश पर सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम के विभिन्न धाराओं का अनुपालन सख्ती से कराने के लिए जिला प्रशासन ने अनुमंडल स्तर पर छापामार टीम का गठन किया है। यह टीम यह देखेगा कि तंबाकू उत्पाद के पैकेटों पर 85 फीसद चेतावनी की बात दर्शायी गई है या नहीं। ऐसा नहीं करने वाले उत्पाद को अधनियम के तहत जब्त किया जायेगा। टीम यह भी देखेगा कि तंबाकू व सिगरेट आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ सार्वजनिक स्थलों, सरकारी व गैरसरकारी कार्यालय परिक्षेत्र के पास, शिक्षण संस्थानों व स्वास्थ्य संस्थानों के पास बिक रहा है या नहीं। ऐसा करने वाले दुकानदार का चालान व जुर्माना लगाने का अधिकार छापामार टीम को दिया गया है। यह जानकारी सोमवार को डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने देते हुए बताया कि गठित छापामार दल अपने अनुमंडल क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो बार छापामारी करेगा। इनकी छापामारी की प्रगति रिपार्ट की समीक्षा जिलास्तर पर महीने में एक बार किया जाएगा। डीएम ने बताया कि इस आशय की जानकारी लिखित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी बिहारशरीफ, हिलसा व राजगीर को दे दी गई है। वहीं उसकी प्रतिलिपि जिला पंचायती राज पदाधिकारी व नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण नालंदा के साथ सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति को भी भेजी जा चुकी है।

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अनुमंडल स्तरीय छापामार दल

अनुमंडल पदाधिकारी, अध्यक्ष

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदस्य

कार्यपालक दंडाधिकारी, सदस्य

अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, सदस्य

अनुमंडलीय प्रभारी चिकित्सा, पदाधिकारी सदस्य

अनुमंडल मुख्यालय में कार्यरत बीइओ, सदस्य

स्थानीय थानाध्यक्ष, सदस्य


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