विधिक जागरूकता सहायता के माध्यम से मामले का निष्पादन
पेज चार -छेड़छाड़ एवं मारपीट के तीन अभियुक्त दोषमुक्त करार ------------------------संवाद सहयोगी ,
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-छेड़छाड़ एवं मारपीट के तीन अभियुक्त दोषमुक्त करार
------------------------संवाद सहयोगी , हिलसा (नालंदा) : अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार हिलसा के तत्वाधान में विधिक जागरूकता सहायता के माध्यम से कई वर्ष पुराने एक मामले का शनिवार को निष्पादन हुआ। निष्पादित मामले में जेल में कई वर्षों से रह रहे तीन महादलित अभियुक्त आरोप से बरी हुआ। मामला चंडी थाना कांड संख्या 241/ 2011 से संबंधित है। इस मामले में चार अभियुक्त चंडी थाना के कचहरिया गांव के कृष्णा रविदास, मुन्नी रविदास, चंदिरक रविदास एवं दुखी रविदास भादवि की धारा 341, 323, 354 एवं 504 मैं अभियुक्त थे। इसमें से एक अभियुक्त दुखी रविदास की मृत्यु हो चुकी है। तीनों अभियुक्त हिलसा उपकारा में बंद थे। 7 वर्ष पुराना यह मामला हिलसा के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिकंदर पासवान के न्यायालय में विचारण के लिए था। हिलसा जेल में कई वर्षों से बंद अभियुक्त कृष्णा रविदास ने जेल से ही अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार हिलसा के सचिव देवेश कुमार को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया था। जिस पर अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री कुमार ने पैनल अधिवक्ता विजय कुमार को इसका दायित्व बीते 6 फरवरी को सौपा था। पैनल अधिवक्ता विजय कुमार ने विधिक सहायता के साथ विधिक कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त को न्याय दिलाने में सहयोग किया। इस विधिक कार्रवाई मैं तीनों अभियुक्त न्यायालय के द्वारा दोषमुक्त करार दिए गए। पैनल अधिवक्ता विजय कुमार ने बताया कि अनुमंडलीय विधिक सेवा अधिकार ¨हसा के द्वारा यह पहला मुकदमा है जिसमें विधिक सहायता देकर अभियुक्तों को न्याय दिलाया गया है। घटना के सन्दर्भ में उन्होंने बताया कि गांव की महिला शर्मिला देवी ने अभियुक्तों पर मारपीट एवं छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। घटना 17 अक्टूबर 2011 सुबह 5:30 बजे की थी।