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डीडीसी ने किया कोविड 19 जागरूकता ऑडियो वाहन रवाना

बिहारशरीफ। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उप विकास आयुक्त राकेश कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से कोविड-19 जागरुकता ओडियो वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीडीसी ने बताया कि इस जागरुकता वाहन में लगे ओडियो संदेश के माध्यम से लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में लगातार जागरूक किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Apr 2021 11:50 PM (IST)Updated: Fri, 09 Apr 2021 11:50 PM (IST)
डीडीसी ने किया कोविड 19 जागरूकता ऑडियो वाहन रवाना
डीडीसी ने किया कोविड 19 जागरूकता ऑडियो वाहन रवाना

बिहारशरीफ। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उप विकास आयुक्त राकेश कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से कोविड-19 जागरुकता ओडियो वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीडीसी ने बताया कि इस जागरुकता वाहन में लगे ओडियो संदेश के माध्यम से लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में लगातार जागरूक किया जाएगा। यह जागरूकता वाहन हर पंचायत में जाएगी। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि कोरोना जैसे संक्रमण बीमारी से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग करें। साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। इसके अलावा शारीरिक दूरी का हर हाल में पालन करें। उन्होंने कहा कि गाइड लाइन का सही पालन करने पर इस रोग पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। इस अवसर पर परिक्ष्यमान सहायक समाहर्ता, एसीएमओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीएम सहित चिकित्सा विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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न्यायालय परिसर में प्रवेश को लेकर वार और बेंच में रार

जिला न्यायालय परिसर में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा बचाव से संबंधित हाईकोर्ट के गाइड लाइन तथा निर्देश का शक्ति से पालन किया जा रहा है। जिसके अनुसार फिजिकल पद्धति का कोर्ट कार्य पूणर्त: बंद करने तथा अन्य का परिसर में प्रवेश वर्जित करना है। जबकि पूर्व में भी जिला जज डॉ. रमेश चन्द्र द्विवेदी ने संघ समेत अन्य को गाइड लाइन के जरिए निर्देश जारी किया था कि प्रात: 7 बजे तक ही न्यायायिक पदाधिकारियों समेत गाड़ी के प्रवेश की अनुमति होगी। इसके बाद परिसर का मुख्य द्वार बंद रहेगा और किसी का भी प्रवेश वर्जित रहेगा। कुछ अधिवक्ताओं व न्यायायिक पदाधिकारियों की गाड़ी समय के बाद आई जिसे प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद अधिवक्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और एक दल इसकी शिकायत करने जिला जज के पास पहुंचा। कोरोना गाइडलाइन के पालन के मद्देनजर अधिवक्ताओं सहित अन्य की शिकायतें जिला जज ने खारिज कर दी। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव को रोकने के लिए परिसर में अधिकृत प्रवेश को वर्जित करते हुए शक्ति से पालन करने का आदेश दिया। शुक्रवार से सारे कोर्ट कार्य वर्चुअल और ऑनलाइन फाइलिग के साथ करने के निर्देश दिए। आवश्यकता पड़ने पर ही परिसर में किसी के प्रवेश की अनुमति होगी। अधिकृत प्रवेश व परिसर में भीड़-भाड़ को रोकने के लिए परिसर के दोनों गेटों पर अतिरिक्त मजिस्टेट की बहाली के साथ पुलिस बल की तैनाती रहेगी। कोई हंगामा या समस्या न हो इसकी जिम्मेवारी बिहार थाना को नियंत्रित करने को सौंपी गई है। अधिवक्ताओं ने भी आनन-फानन में बैठक कर न्यायिक प्रशासन की दु‌र्व्यवहार पर दुख व्यक्त किया तथा चुनाव के बाद इस मुद्दे पर फिर से विचार करेंगे ताकि उनके मान-सम्मान की रक्षा के साथ ही व्यवस्था में भागीदारी प्राप्त हो, जिससे कम से कम उनकी पार्किंग की व्यवस्था की समस्या का हल निकले। हालांकि, जिला जज ने कहा कि सांमजस्य मिटे नहीं, इस लिए अलग से पार्किंग का निर्माण भी कराया जा रहा है। हम स्वयं समस्याओं को दूर करना चाहते हैं।


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