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प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों का तीन बार करना होगा प्रकाशन

बिहारशरीफ। विधानसभा चुनाव में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की मंगलवार को राजगीर स्थित आरआईसीसी भवन में प्रेक्षकों की उपस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित अन्य कोषांग के पदाधिकारियों ने ब्रीफिग की।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Oct 2020 07:34 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 05:14 AM (IST)
प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों का तीन बार करना होगा प्रकाशन
प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों का तीन बार करना होगा प्रकाशन

बिहारशरीफ। विधानसभा चुनाव में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की मंगलवार को राजगीर स्थित आरआईसीसी भवन में प्रेक्षकों की उपस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित अन्य कोषांग के पदाधिकारियों ने ब्रीफिग की। उन्होंने कहा कि जिन प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र में अपने आपराधिक मामलों का ब्यौरा दिया है, उन्हें तीन बार इस ब्यौरा का प्रकाशन समाचार पत्र तथा इनका टीवी चैनल से प्रसारण से कराना होगा। उन्होंने कहा कि आयोग ने तीन बार प्रकाशन कराने के लिए समय अवधि का निर्धारण किया है। इसके आधार पर पहला प्रकाशन व प्रसारण नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद 4 दिनों के अंतर्गत जिले के संदर्भ में 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच। वहीं दूसरा प्रकाशन व प्रसारण अगले पांचवें से आठवें दिन के बीच 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच होना है। तीसरा प्रकाशन व प्रसारण नौवें दिन से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि तक 28 अक्टूबर से एक नवंबर के बीच कराना होगा। प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा समर्पित करने के समय आपराधिक मामलों के संदर्भ में निर्धारित तीन अवसरों पर कराए गए प्रकाशन व प्रसारण का ब्यौरा भी देना होगा। यह ब्यौरा संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के पास देना है।

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80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का पोस्टल बैलेट से होगा मतदान सभी प्रत्याशियों को बताया गया कि पोस्टल बैलट के माध्यम से 80 या 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक तथा पीडब्ल्यूडी श्रेणी के मतदाताओं में से सहमति देने वाले मतदाताओं की वोटिग कराई जाएगी। इसके लिए मतदान दल के पदाधिकारी उनके पते पर जाकर डाक मतपत्र प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रिया में प्रत्याशी अपने अभिकर्ता को भी पर्यवेक्षण के लिए लगा सकते हैं। इसी प्रकार सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार हेतु आवश्यक सभी प्रकार की अनुमति की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि सभी आरओ कार्यालय के साथ-साथ जिला स्तर पर भी एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की अनुमति हेतु आवेदन देकर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन, चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग से संबंधित गाइडलाइन आदि के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। वहीं नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को विस्तार से बताया। इस संबंध में -क्या करें, क्या ना करें- के बारे में भी जानकारी दी गई।

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अब 30 लाख 80 हजार तक किया जा सकता चुनाव व्यय

अभ्यर्थी व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी राज्य कर संयुक्त आयुक्त एसएन झा द्वारा चुनाव प्रचार से संबंधित खर्च की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित लेखा-जोखा के संधारण की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार से संबंधित व्यय की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 30 लाख 80 हजार कर दी गई है। चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री सेवा के किसी भी एक आपूर्तिकर्ता को अधिकतम 10 हजार तक का ही नगद भुगतान किया जा सकता है। इससे अधिक राशि का समस्त भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। बताया गया कि चुनाव प्रचार व्यय या आदर्श आचार संहिता से संबंधित किसी भी तरह के मामले के लिए सूचना या शिकायत कोषांग के टॉल फ्री कॉल सेंटर नंबर 18003456252 अथवा 06112 239610 पर दिया जा सकता है। यह कॉल सेंटर 24 घंटे कार्यरत है। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटिरिग कमेटी के प्रावधानों के बारे में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवींद्र कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक श्रीधर चित्तुरी एवं श्री शिव सहाय अवस्थी, पुलिस प्रेक्षक श्री भीमाशंकर एस गुलेड, व्यय प्रेक्षक श्री कराले राहुल एकनाथ एवं श्री सौरभ सहित जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, विभिन्न कोषांग के नोडल एवं वरीय पदाधिकारी के साथ-साथ विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी मौजूद थे।

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प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में खर्च होने के लेखा की जांच तीन तिथियों में की जानी है। जांच दिनांक विधान सभा क्षेत्र का नाम जांच स्थल

पहला 24 अक्टूबर अस्थावां, बिहारशरीफ इसलामपुर हिलसा, हरनौत व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, कान्फ्रेंस हॉल, संयुक्त श्रम भवन

दूसरा 28 अक्टूबर अस्थावां, बिहारशरीफ इसलामपुर हिलसा, हरनौत व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, कान्फ्रेंस हॉल, संयुक्त श्रम भवन

तीसरा 1 नवम्बर अस्थावां, बिहारशरीफ इसलामपुर हिलसा, हरनौत व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, कान्फ्रेंस हॉल, संयुक्त श्रम भवन

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जांच दिनांक विधान सभा क्षेत्र का नाम जांच स्थल

प्रथम 25 अक्टूबर राजगीर, नालंदा व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, कान्फ्रेंस हॉल, संयुक्त श्रम भवन

दूसरा 29 अक्टूबर राजगीर, नालंदा व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, कान्फ्रेंस हॉल, संयुक्त श्रम भवन

तीसरा 2 नवम्बर राजगीर, नालंदा व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, कान्फ्रेंस हॉल, संयुक्त श्रम भवन


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