वोट देने के लिए वोटर आई कार्ड के अलावा पहचान के लिए 11 दस्तावेज मान्य
बिहारशरीफ। लोग पहले से जानते हैं कि किसी भी चुनाव में वोट देने के लिए पहचान पत्र दिखाना जरूरी होता ह
बिहारशरीफ। लोग पहले से जानते हैं कि किसी भी चुनाव में वोट देने के लिए पहचान पत्र दिखाना जरूरी होता है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग का वोटर आई कार्ड (ईपिक) पहचान का सामान्य जरिया है। अगर किसी का वोटर आई कार्ड नहीं बन सका तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए मान्य किया है। वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में वोटर अपना पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक (फोटोयुक्त), पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड को भारत निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी है। बता दें कि मतदान से पूर्व सभी मतदाता को फोटोयुक्त वोटर स्लिप भी दिया जाता है। वोटर स्लिप का उपयोग जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए किया जा सकता है लेकिन पहचान प्रमाण के रूप में यह मान्य नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को वैकल्पिक दस्तावेजों के प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों पर फ्लैक्स व बैनर लगाने का निर्देश दिया है। इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र, विद्यालय एवं कार्यालयों में पोस्टर लगाए जा रहे हैं।