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प्राचार्य को धमकी देने के मामले में दो आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी Muzaffarpur News

सीजेएम कोर्ट ने जारी किया वारंट। ठेकेदारी के बकाया पैसे को लेकर विवाद में घटी घटना। प्राचार्य कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी संजीव कुमार चौधरी ने विवि थाने में केस दर्ज कराया था।

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 11 Jul 2019 01:16 PM (IST)Updated: Thu, 11 Jul 2019 01:16 PM (IST)
प्राचार्य को धमकी देने के मामले में दो आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी Muzaffarpur News
प्राचार्य को धमकी देने के मामले में दो आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। लंगट सिंह महाविद्यालय (एलएस कॉलेज) के प्राचार्य ओपी राय व कर्मचारी को गोली मारने की धमकी देने के दो आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इनमें समस्तीपुर के बंगरा थाना के कुबौली गांव का मणि उर्फ राघव कुमार व काजीमोहम्मदपुर थाना के गन्नीपुर निवासी जयशंकर त्रिवेदी शामिल हैं। अनुसंधानकर्ता विवि थाना के दारोगा की अर्जी की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम एसके तिवारी ने वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

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यह है मामला

घटना 26 जून की दोपहर की है। एलएस कॉलेज के प्राचार्य कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी संजीव कुमार चौधरी ने विवि थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 26 जून को वह कार्यालय में काम कर रहे थे। उसी समय मणि उर्फ राघव कुमार व जयशंकर त्रिवेदी शोर मचाते हुए पहुंचे। दोनों ने ठेकेदारी का बकाया पैसा देने की मांग की। इसे नहीं देने पर उसे गोली मारने की धमकी दी। शोर सुनकर शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के साथ कार्यालय कक्ष से बाहर आए प्राचार्य को भी गोली मारने की धमकी दी। बाद में अन्य शिक्षकों व कर्मियों के पहुंचने पर दोनों भाग खड़े हुए।

गिरफ्तार नहीं होने पर दाखिल की वारंट की अर्जी

छापेमारी के बाद दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अनुसंधानकर्ता ने वारंट जारी करने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। वारंट का तामिला नहीं होने पर दोनों के खिलाफ इश्तेहार फिर कुर्की की कार्रवाई के लिए कोर्ट से आदेश लिया जा सकता है।


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