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हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

साहेबगंज थाना क्षेत्र के बल्थी रईसी गांव में दो साल पहले विक्रम कुमार हत्याकांड में उसी गांव के दो सगे बुजुर्ग भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 02 Oct 2019 01:55 AM (IST)Updated: Wed, 02 Oct 2019 06:27 AM (IST)
हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास
हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

मुजफ्फरपुर। साहेबगंज थाना क्षेत्र के बल्थी रईसी गांव में दो साल पहले विक्रम कुमार हत्याकांड में उसी गांव के दो सगे बुजुर्ग भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में भनु राम उर्फ जयमंगल राम व रामदेनी राम उर्फ लंगड़ राम शामिल है। दोनों को कुल 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। इसमें हत्या की धारा के तहत दोषी पाए जाने के मामले में दस हजार जुर्माना देना होगा। राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। वहीं जानलेवा हमले की धारा में दोषी पाए जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना शामिल है। यह राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के सत्र विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-षष्टम राधेश्याम शुक्ल ने उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक एलके वर्मा ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किए।

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यह है मामला : साहेबगंज थाना के बल्थी रईसी गांव की मंजू देवी ने 14 अगस्त 2017 ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि 13 अगस्त 2017 की शाम वह अपने परिवार के लोगों के साथ दरवाजे पर बैठी थी। उसी समय गांव के रामदेनी राम उर्फ लंगड़ राम, भनु राम उर्फ जयमंगल राम, भगिया देवी, कुंती देवी, संजू देवी व विनोद राम लाठी-डंडा, फंसुली व फरसा के साथ हमला बोल दिया। इसमें उसके पति लालबहादुर राम, पुत्र विक्रम कुमार व जुगा राम गंभीर रूप से घायल हो गए। साहेबगंज पीएचसी ले जाने के क्रम में विक्रम की मौत हो गई। जबकि अन्य घायलों का मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने अन्य आरोपितों के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखते हुए 31 अक्टूबर 2017 को भनु राम उर्फ जयमंगल राम व रामदेनी राम उर्फ लंगड़ राम के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।


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