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समीर कुमार हत्याकांड : आरोपित ओमकार की जमानत अर्जी पर दो दिनों के लिए सुनवाई टली

10 अप्रैल को होगी ओमकार की जमानत अर्जी पर सुनवाई। जमानत अर्जी पर जिला जज के कोर्ट में चल रही सुनवाई। 07 आरोपितों के विरुद्ध पुलिस दाखिल कर चुकी चार्जशीट।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 08 Apr 2019 07:49 PM (IST)Updated: Mon, 08 Apr 2019 07:49 PM (IST)
समीर कुमार हत्याकांड : आरोपित ओमकार की जमानत अर्जी पर दो दिनों के लिए सुनवाई टली
समीर कुमार हत्याकांड : आरोपित ओमकार की जमानत अर्जी पर दो दिनों के लिए सुनवाई टली

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपित कुमार रणंजय ओमकार की जमानत अर्जी पर अब 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसकी जमानत की अर्जी पर जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह के कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लोक अभियोजक केदारनाथ सिंह ने केस डायरी के अध्ययन के लिए दो दिनों का समय देने की कोर्ट से प्रार्थना की थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

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पुलिस दाखिल कर चुकी चार्जशीट

हत्याकांड में जेल में बंद सात आरोपितों के विरुद्ध अनुसंधान के बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसमें कुमार रणंजय ओमकार, गोविंद कुमार, सुजीत कुमार, श्यामनंदन मिश्रा, सुशील कुमार छापडिय़ा, मृत्युजंय कुमार उर्फ पिंटू सिंह व नवीन कुमार शामिल है। चार्जशीट को सीजेेएम कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है। फिलहाल एससीजेएम राजीव रंजन सिंह के कोर्ट में दौरा सुपुर्दगी की प्रक्रिया की सुनवाई चल रही है। इसके पूरे होने के बाद मामले को सत्र-विचारण के लिए जिला जज के कोर्ट में भेजा जाएगा।

यह है मामला

पिछले वर्ष 23 सितंबर को नगर थाना के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार व उनके कार चालक रोहित कुमार को एके-47 से भून दिया गया था। तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो.सुजाउद्दीन ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में एक जमीन के सौदा में धोखाधड़ी के मामले में सुशील छापडिय़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के समक्ष उसकी स्वीकारोक्ति बयान में श्यामनंदन, सुजीत व गोविंद की संलिप्तता की बात आई। पुलिस अनुसंधान के क्रम मे बाद में अन्य आरोपितों की संलिप्तता भी सामने आई।  


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