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अब पांच मिनट में गोरे और दस मिनट में पतले नहीं हो पाएंगे लोग, भ्रामक विज्ञापनों पर जल्द लगेगा प्रतिबंध

नए अधिनियम से होगा उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण। अधिकारों के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक होने की जरूरत। ई कॉमर्स से शॉपिंग करते समय अधिक अलट रहें उपभोक्ता।

By Murari KumarEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 10:43 PM (IST)Updated: Mon, 17 Feb 2020 10:43 PM (IST)
अब पांच मिनट में गोरे और दस मिनट में पतले नहीं हो पाएंगे लोग, भ्रामक विज्ञापनों पर जल्द लगेगा प्रतिबंध
अब पांच मिनट में गोरे और दस मिनट में पतले नहीं हो पाएंगे लोग, भ्रामक विज्ञापनों पर जल्द लगेगा प्रतिबंध

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। 'अब लोग पांच मिनट में गोरे और दस मिनट में पतले नहीं हो पाएंगे'। क्‍योंकि सरकार अगले माह से उपभोक्‍ताआें के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इस तरह के विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही विज्ञापन में दिखने वाले सेलेब्रिटी पर भी शिकंजा कसेगा।

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भ्रामक विज्ञापनों पर जल्द लगेगा प्रतिबंध

उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर शीघ्र ही प्रतिबंध लगेगा। मार्च के अंत तक उपभोक्ता संरक्षण का संशोधित कानून लागू हो जाएगा। इसके तहत भ्रामक विज्ञापन में दिखने वाले सेलिब्रेटी पर भी कार्रवाई की जाएगी। बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1886 बहुत सारी समस्याओं को कवर नहीं कर पा रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने इसमें संशोधन किया है। इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा।

 ये बातें सेंटर फॉर कस्टमर स्टडीज नई दिल्ली के प्राध्यापक डॉ.सुरेश मिश्रा ने एलएस कॉलेज सभागार में ग्राहक सुरक्षा और सशक्तीकरण विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब एक लाख जागरूक ग्राहक प्रतिमाह उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते हैं। साथ ही प्रतिमाह करीब 80 हजार मामलों का समाधान भी किया जाता है। यूजीसी ने भी उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर नया मॉडल शुरू किया है। बताया कि वर्तमान में ई.कॉमर्स से पचीस फीसद शिकायतें आतीं हैं। ई.कॉमर्स के जरिए करीब छह फीसद नकली प्रोडक्ट उपभोक्ताओं के पास पहुंचता है। यह आंकड़ा तब है जब अधिकतर लोग इसकी शिकायत तक नहीं करते।

अधिकारों के प्रति जागरूक होने की जरूरत

अपने अधिकारों के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक होने की जरूरत है। उपभोक्ता खराब प्रोडक्ट और सेवा मिलने पर भी शिकायत करने से बचते हैं। इसके पीछे कारण यह होता है कि उन्हें लगता है कोर्ट-कचहरी के झमेले में क्यों पडऩा। उपभोक्ताओं की इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की ओर से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई। खराब सामग्री और सेवा मिलने पर ग्राहक इसकी शिकायत विभाग के टॉल फ्री नंबर पर और ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। 

 इससे पूर्व छात्राओं ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इसके बाद प्राचार्य डॉ.ओपी राय ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। बीआरए बिहार विवि के कुलपति डॉ.आरके मंडल ने स्वागत भाषण दिया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की डॉ.सपना चड््डा ने भी उपभोक्ता संरक्षण के कई बिंदुओं पर चर्चा की। पहले सत्र की अध्यक्षता पूर्व कुलपति और आइआइपीए के चेयरपर्सन डॉ.रिपूसूदन श्रीवास्तव ने की। संचालन पीजी राजनीतिविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ.अवधेश कुमार सिंह ने किया। मौके पर डॉ.अनुसुईया, डीएसडब्ल्यू डॉ.अभय कुमार सिंह समेत अन्य मौजूद थे। 


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