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सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर हो कड़ाई से जुर्माने का प्रावधान

शहर को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने की जिम्मेवारी नगर निगम की है। लेकिन निगम बिना लोगों के सहयोग के इस जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभा नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि आम लोगों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। कचरे का सही निष्पादन हो सके इसके लिए खुले में कचरा फेंकने वालों को कानून के जद में लाया जाना चाहिए।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Aug 2020 01:48 AM (IST)Updated: Fri, 14 Aug 2020 01:48 AM (IST)
सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर हो कड़ाई से जुर्माने का प्रावधान
सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर हो कड़ाई से जुर्माने का प्रावधान

मुजफ्फरपुर। शहर को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने की जिम्मेवारी नगर निगम की है। लेकिन निगम बिना लोगों के सहयोग के इस जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभा नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि आम लोगों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। कचरे का सही निष्पादन हो सके इसके लिए खुले में कचरा फेंकने वालों को कानून के जद में लाया जाना चाहिए। जुर्माने का प्रावधान कड़ाई से करना चाहिए। जुर्माना से भी लोग बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन हां, इसके लिए लोग अपने घरों एवं दुकानों से निकलने वाले कचरा को कहा जमा करें इसकी सुविधा उपलब्ध करायी जाए। यह कहना है सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता संजीव कुमार का। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने के लिए शहर में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन अपनियम 2017 लागू है। नगर निगम बोर्ड इसे लागू करने की स्वीकृति दो साल पूर्व दे चुकी है। लेकिन अब तक यह कानून निगम की फाइलों में ही है। जमीन पर इसे कही लागू नहीं किया गया है। कचरे से आजादी के लिए यह जरूरी है कि इस कानून को कराई से लागू किया जाए। शहर के सभी गली-मोहल्लों में अलग-अलग रंग का डस्टबीन रखा जाए। लोगों को घर एवं दुकान का कचरा उसमें डालने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उसके बाद खुले में कचरे को फेंकने के कानून में किए गए प्रावधान के अनुसार जुर्माना लगाया जाना चाहिए। होटलों, विवाह भवनों एवं मॉल-मार्केट से निकलने वाले कचरे के निष्पादन को अलग तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। यदि उनके द्वारा खुले में कचरा फेंका जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

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