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मधुबनी में दो एचएम के निलंबन का पत्र कर्मियों ने दबा लिया

निलंबन संबंधी पत्र दबाए रखने के मामले में जवाबदेही तय कर की जाएगी कार्रवाई। मामला उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामचन्द्रा के एचएम एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय नरेन्द्रपुर की प्रभारी एचएम के निलंबन से जुड़ा। दिसंबर में ही जारी हुआ था पत्र अब तक नहीं हुआ अनुपालन।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 14 Jan 2022 11:04 AM (IST)Updated: Fri, 14 Jan 2022 11:04 AM (IST)
मधुबनी में दो एचएम के निलंबन का पत्र कर्मियों ने दबा लिया
दिसंबर में ही जारी हुआ था पत्र, अब तक नहीं हुआ अनुपालन।

मधुबनी, जासं। एक प्रधानाध्यापक एवं एक प्रभारी प्रधानाध्यापिका को निलंबित किए जाने के संबंध में बीते 18 दिसंबर को ही पत्र निर्गत किया गया था। लेकिन, दोनों के निलंबन संबंधी पत्र को दबाकर रखा गया। यह मामले जैसे ही डीईओ के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसे काफी गंभीरता से लिया है। डीईओ नसीम अहमद ने बताया कि मधेपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रामचन्द्रा के प्रधानाध्यापक बेचन पासवान को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया था। अनधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित रहने, एमडीएम से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने, एमडीएम के चावल की अवैध निकासी करने और उच्चाधिकारी की आदेश की अवहेलना करने के आरोप में निलंबित किया गया था। निलंबन अवधि के लिए इनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, झंझारपुर निर्धारित किया गया था। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए प्रपत्र-क में आरोप गठित करने का भी निर्णय लिया गया था।

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वहीं, लौकही प्रखंड क्षेत्र स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय, नरेन्द्रपुर की प्रभारी प्रधानाध्यापिका गीता कुमारी को भी निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया था। दसवीं के छात्रों से परीक्षा फार्म भरने के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने, एमडीएम से संबंधित पंजी नहीं दिखाने, विद्यालय के भवन निर्माण के लिए राशि निकासी करने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं करने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, स्वेच्छाचारिता आदि के आरोप में निलंबित किया गया था।

निलंबन अवधि के लिए इनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय, फुलपरास निर्धारित किया गया था। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए प्रपत्र-क में आरोप गठित करने का भी निर्णय लिया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने बताया कि उक्त दोनों के निलंबन संबंधी अलग-अलग आदेश डीपीओ-स्थापना ने बीते 18 दिसंबर को ही निर्गत किया था। लेकिनए इन दोनों निर्गत आदेशों को दबाकर रखा गया था। जिस कारण इस आदेश का ससमय अनुपालन नहीं हुआ। जिस कारण संबंधित से कारणपृच्छा की जाएगी, मामले की जांच की जाएगी और जवाबदेही तय कर कार्रवाई भी की जाएगी। 


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