Durga Puja 2020: दुर्गापूजा रोकने पर जनता का सवाल, रैली आपकी तय तो पूजा से क्यों भय? चुनाव सभा पंडाल तय तो पूजा पंडाल से क्यों भय?, आप क्या सोचते हैं ?
Durga Puja 2020 सीतामढ़ी के सुरसंड में दुर्गा पूजा के लिए व्यवसायियों ने बंद किया बाजार। आगजनी व प्रदर्शन कर प्रशासन की नीतियों का कर रहे विरोध। ग्रामीणों और व्यवसायियों का कहना है कि कोरोना काल में विधानसभा चुनाव पर रोक नहीं है तो दुर्गा पूजा पर क्यों?
सीतामढ़ी, जेएनएन। जिला अंतर्गत सुरसंड नगर पंचायत क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर लोग आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। बाबा गरीबनाथ में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध के बाद आमजन और व्यवसायी सब बेहद खफा हैं। दुर्गा पूजा नहीं होने देने के विरुद्ध में गुरुवार को नगर पंचायत क्षेत्र में अपने तमाम प्रतिष्ठानों को बंद कर रखा है। सरकार और प्रशासन के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं। ग्रामीणों और व्यवसायियों का कहना है कि कोरोना काल में विधानसभा चुनाव पर रोक नहीं है तो दुर्गा पूजा पर क्यों? व्यवसायियों का कहना है कि प्रशासन दुर्गा पूजा नहीं होने देगा तो हम लोग मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे।
नगर पंचायत मुख्यालय स्थित नेशनल हाइवे-104 के अंबेडकर टावर चौक, बाबा गरीबनाथ दुर्गा पूजा परिसर के सामने टायर जलाकर यातायात बाधित किया गया है। अनिश्चितकालीन सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और लोग घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे। व्यवसायी वर्ग मां दुर्गा का जयकारा लगा रहा है। उनका कहना है कि श्रद्धालु-भक्तों की आस्था पर कुठाराघात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा का अधिष्ठापन, पंडालों का निर्माण पर रोक
दुर्गा पूजा, दशहरा के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा का अधिष्ठापन, पंडालों का निर्माण, मेला लगाया जाना, मूर्ति विसर्जन जुलूस का निकालना पूर्णतया निषेध किया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि दुर्गा पूजा, दशहरा के अवसर पर किसी भी प्रकार की अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी।
यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निजी स्तर पर अपने घर में मूर्ति का अधिष्ठापन किया जाता है तो वो मूर्ति विसर्जन हेतु एक निजी वाहन में रखकर अधिकतम दो व्यक्ति के साथ स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में निकटतम नदी, तालाब में विसर्जन कर सकेंगे। निजी घरों में मूर्ति अधिष्ठापन करने वाले व्यक्तियों को लिखित रूप में स्थानीय थाना को सूचना देना अनिवार्य होगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस अवसर पर उपस्थित व्यक्ति कोविड-19 हेतु निर्गत सरकारी निर्देशों (यथा मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग एवं शारीरिक दूरी आदि) का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। चूंकी डीजे का प्रयोग पूर्ण प्रतिबंधित है, किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डीजे का प्रयोग करने पर डीजे जब्त करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।