अक्टूबर से बड़े कारोबारी भरेंगे त्रैमासिक रिटर्न, मिलेगी राहत Muzaffarpur News
उत्तर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की मांग पर सरकार की कई स्तरों पर राहत देने की तैयारी। कारोबारियों की सबसे बड़ी समस्या मासिक रिटर्न दाखिल करने की रही है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पांच करोड़ रुपये से अधिक सालाना लेनदेन करने वाले कारोबारियों को अब राहत मिलेगी। उनकी सबसे बड़ी मांग जीएसटी में रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आसानी से पूरी होगी। अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू होगी। जीएसटी के दो साल पूरे हुए। इस दौरान कारोबारियों की सबसे बड़ी समस्या मासिक रिटर्न दाखिल करने की रही है। समय-समय पर उत्तर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस गंभीर समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसका नतीजा रहा कि अब इस दिशा में कई निर्णय होने वाले हैं।
ये रही समस्या
सरकार ने कारोबारियों के लिए आर वन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किया था। आर वन के तहत कारोबारी को अपनी कुल माल बिक्री की जानकारी रिटर्न के साथ देनी रहती है। दूसरा रिटर्न 3 बी भरना होता है जिसमें प्रत्येक माह कुल खरीद व बिक्री का ब्योरा देना होता है। अब सरकार एक नई व्यवस्था करने जा रही है। इसके तहत सालाना 5 करोड़ से अधिक के कारोबारियों को त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना होगा। जिसमें एक ही रिटर्न में आर वन व 3 बी का ब्योरा देना होगा।
इसी प्रकार 5 करोड़ से नीचे के सालाना लेनदेन करने वाले कारोबारियों के लिए भी त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था जनवरी 2020 से शुरू होगी। ऐसे व्यवसायी जिनका सालाना कोई टर्न ओवर नहीं है। लेकिन, उनको भी रिटर्न दाखिल करना पड़ता था। अब उन्हें फोन एसएमएस से विवरणी दाखिल करने की सुविधा मिलेगी। सहायक आयुक्त राज्य कर विभाग कार्तिक कुमार सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से कारोबारियों की समस्याओं का समाधान होगा।