Former Mayor Sameer Murder case : श्यामनंदन और सुजीत ने आरोप मुक्त करने की दाखिल की अर्जी, जानें क्या दे रहे तर्क
Former Mayor Sameer Murder case अर्जी पर 13 दिसंबर को होगी सुनवाई। इससे पहले आरोप मुक्त करने की दो आरोपितों की अर्जी हो चुकी खारिज। सात आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय की सुनवाई टली।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के दो आरोपितों श्यामनंदन मिश्रा व सुजीत कुमार की ओर से जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह के कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। दोनों ने इस मामले में आरोप मुक्त करने की प्रार्थना कोर्ट से की है। इस अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। इन दोनों आरोपितों की ओर से इस अर्जी के दाखिल किए जाने के कारण सातों आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय करने को लेकर सुनवाई टल गई है। अब आरोप मुक्त करने की अर्जी पर सुनवाई के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले दो आरोपितों सुशील कुमार छापडिय़ा व मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने भी आरोप मुक्ति के लिए जिला जज के कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई के बाद जिला जज ने खारिज कर दिया था।
सात आरोपितों पर आरोप तय करने की चल रही सुनवाई
इस मामले में पुलिस सात आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल की थी। इसमें सुशील छापडिय़ा, श्यामनंदन मिश्रा, गोविंद कुमार, सुशील छापडिय़ा, सुजीत कुमार, कुमार रणंजय ओमकार, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह व नवीन कुमार शामिल हैं। इन सभी आरोपितों को हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है। जिला जज के कोर्ट में इन सभी के विरुद्ध आरोप तय किए जाने को लेकर सुनवाई चल रही है।
यह है मामला
पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाना के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके कार चालक रोहित कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने एके-47 से भून दिया था। वे अखाड़ाघाट रोड स्थित होटल से मिठनपुरा स्थित अपने घर जा रहे थे। नगर थाने के तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. शुजाउद्दीन ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अनुसंधान के बाद सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।