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West Champaran: बगहा मेंं मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों पर लगेगा जुर्माना, बंद होगी दुकान

West champaran शाम सात बजे के बाद बंद हो जाएंगी सभी दुकानें 30 तक प्रभावी रहेगी व्यवस्था कोरोना के बढ़ते प्रभाव के प्रति फिक्रमंद रहने की जरूरत लापरवाही पड़ सकती भारी घर से बाहर न‍िकलते समय मास्‍क का प्रयोग जरूर करें।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 04:27 PM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 04:27 PM (IST)
West Champaran: बगहा मेंं मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों पर लगेगा जुर्माना, बंद होगी दुकान
कोरोना संक्रमण से बचाव के ल‍िए मास्‍क लगाना जरूरी है। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पश्‍चिम चंपारण, जांस। बीते वर्ष कोरोना वायरस का संकट बढ़ा तो सरकार ने तत्काल लॉकडाउन को प्रभावी कर दिया। लॉकडाउन की अवधि में लोगों पर पुलिसिया सख्ती बढ़ी तो सड़कें सूनी हो गईं। लोगों का घरों से निकलना तक बंद हो गया। खेत, खलिहान, दुकान, सिनेमा हॉल, शॉङ्क्षपग मॉल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, स्कूल, कॉलेज समेत अन्य स्थलों महीनों सन्नाटा पसरा रहा। कुछ महीनों बाद हालात सुधरे तो धीरे-धीरे जन-जीवन पटरी पर लौटने लगा। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना राख के भीतर छिपी ङ्क्षचगारी की तरह ङ्क्षचता का सबब बना रहा। अब, एक बार फिर से कोरोना नये स्ट्रेन के रूप में लोगों को डरा रहा। बीते वर्ष की अपेक्षा इस साल कोरोना के प्रसार का खतरा कई गुना अधिक हो गया है। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे खतरे के बीच सरकार ने स्कूल कॉलेजों को 11 से बढ़ाकर 18 अप्रैल तक बंद कर दिया है।

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जबकि धार्मिक स्थलों पर तत्काल प्रवेश पर बंदिश लगा दी गई है। बढ़ रहे खतरे के बीच आम आवाम से पूरी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। जिस तरह से कोरोना के प्रसार की गति बढ़ी है, सतर्कता लाजिमी है। हालांकि अब, लोगों में मन से कोरोना का भय समाप्त हो गया है। बिना मास्क के बाजारों में भ्रमण करते लोग, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ व चोरी-छिपे स्कूल, कोङ्क्षचग संस्थानों का संचालन इसकी बानगी है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन नहीं होना ङ्क्षचता बढ़ा रहा। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता तैयारी की गई है कि नियम तोडऩे वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। एसडीएम शेखर आनंद का कहना है क‍ि सभी नियमों का पालन करें। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में प्रशासनिक महकमे का सहयोग करें। 

 सात बजे के बाद खुली मिली दुकान तो होगी कार्रवाई :- 

कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी दुकानों को संध्या सात बजे तक ही संचालित करने का आदेश दिया है। इसके साथ दुकानदार को निश्चित रूप से मास्क लगाना होगा। बिना मास्क के सामान खरीदने आने वाले ग्राहकों को खाली हाथ लौटना होगा। यदि पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों की जांच में दुकानदार बिना मास्क के पाया गया तो अगले आदेश तक उसकी दुकान सील रहेगी। इसके साथ जुर्माना समूेत सुसंगत धाराओं के तहत अग्रेतर कार्रवाई होगी। इस आदेश से अनुमंडल के सभी दुकानदारों को अवगत करा दिया गया है। 

बाजार में बेफिक्र घूम रहे लोग :- 

कोरोना ने दोबारा दस्तक दी है। इसके बावजूद लोग बेपहरवाह हैं। शनिवार को नगर के बगहा दो स्थित प्रमुख बाजार में बिना मास्क के लोग भ्रमण करते नजर आए। फिजिकल डिस्टेंङ्क्षसग का भी कहीं अनुपालन नहीं हो रहा था। बीते दिनों अधिकारियों ने मास्क जांच अभियान चलाया तो लोगों की सोच बदली थी, इस क्रम में 400 लोगों से जुर्माना भी वसूल किया गया। लेकिन, जांच बंद होने के साथ ही एक बार फिर से स्थिति यथावत हो गई। एसडीएम ने सभी बीडीओ-सीओ को जांच अभियान जारी रखने का आदेश दिया है। 

पीएचसी में टीकाकरण जारी :- 

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनुमंडल के सभी सातों प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण की गति को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ आइसोलेशन वार्डों की भी व्यवस्था की गई है। ताकि आपातकाल में इनका प्रयोग किया जा सके। बगहा दो के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राजेश ङ्क्षसह नीरज ने कहा कि मास्क व शारीरिक दूरी ही कोरोना के प्रसार को रोकने का उपाय है। टीकाकरण की गति को बढ़ा दिया गया है। 


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