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Samastipur News: खरीफ बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज अंतिम मौका

Samastipur News किसानों के कृषि कार्य प्रभावित नहीं हो इसके लिए विभाग मुस्तैद है। खरीफ फसल धान के बीज के लिए आवेदन करने का कार्य जारी है। इसकी जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने दी। बताया कि कृषि कर्मी कृषकों को जागरूक कर रहे हैं।

By Murari KumarEdited By: Published: Fri, 30 Apr 2021 02:32 PM (IST)Updated: Fri, 30 Apr 2021 02:32 PM (IST)
Samastipur News: खरीफ बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज अंतिम मौका
डीबीटी पोर्टल के माध्यम से 30 अप्रैल तक ही कर सकते हैं आवेदन।

समस्तीपुर, जागरण संवाददाता। किसानों के कृषि कार्य प्रभावित नहीं हो इसके लिए विभाग मुस्तैद है। खरीफ फसल धान के बीज के लिए आवेदन करने का कार्य जारी है। इसकी जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने दी। बताया कि कृषि कर्मी कृषकों को जागरूक कर रहे हैं। अपने मोबाइल या वसुधा केंद्र से आवेदन देने के बारे में जानकारी भी मुहैया करा रहे हैं। जिससे कोरोना के कारण भी खेती का कार्य प्रभावित नहीं हो। बताया कि किसान सीएम सीड, श्री विधि, तनाव रोधी व जीरो टिलेज के धान के लिए कोई भी इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं। जिसकी तिथि 30 अप्रैल तक निर्धारित है। बताया कि इसमें मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना पर 90 फीसद का अनुदान है। वहीं श्रीविधि, तनाव रोधी व जीरो टिलेज पर 100 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाना है। इसके अलावा अन्य तरह के प्रभेदों पर 50 फीसद अनुदान का लाभ मिलेगा। बताया कि समय से बीज का उठाव होना चाहिए। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसलिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन के लिए जागरूक किया जा रहा है।

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इन बीज पर मिलेगा अनुदान

धान और अरहर की संयुक्त खेती पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जबकि सिर्फ धान के बीज पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने की सूचना दी गई है। वहीं सोयाबीन तथा अरहर के बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे, जबकि संकर मक्का, उड़द, ज्वार, बाजरा और तिल पर 50 प्रतिशत तथा मड़ुआ के बीज पर 60 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा।

किसानों के घर पहुंचाया जाएगा बीज

कृषि विभाग द्वारा बीजों को किसानों के घर तक पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी का प्रबंध किया गया है। किसानों का फसलवार बीज का आवेदन संबंधित कृषि समन्वयक के पास स्वत: चला जाएगा, तथा सुयोग्य किसानों का चयनोपरांत उनके निबंधित मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। निर्दिष्ट बीज विक्रेता को अपना ओटीपी बताकर किसान अनुदान की राशि कम कर शेष राशि का भुगतान कर बीज प्राप्त कर सकेंगे।


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