समीर हत्याकांड में आरोपित राजू तुरहा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जानें यह कैसे संभव हुआ
सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर बंधपत्र के साथ दो जमानतदारों को पेश करने पर रिहा। इस मामले के सभी आरोपितों को मिली हाईकोर्ट से जमानत।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के आरोपित नगर थाना के कल्याणी निवासी राजू तुरहा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। बुधवार को उसने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। दस-दस हजार के बंध पत्र के साथ दो जमानतदारों को पेश करने पर सीजेएम कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। इससे पहले आरोपित शंभू सिंह, मंटु शर्मा एवं आशुतोष शाही को भी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी। इन चारों को पुलिस ने जांच के बाद आरोपित बनाया था। इस कांड में पूर्व में बनाए गए सात आरोपितों के विरुद्ध पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। हालांकि सभी को हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है।
मुक्ति की अर्जी पर 16 मार्च को होगी सुनवाई
इस हत्याकांड के सात आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल की थी। इन आरोपितों के विरुद्ध सत्र-विचारण चलाए जाने से पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में आरोप तय किए जाने हैं। इसमें से तीन आरोपितों की आरोप मुक्त करने की अर्जी पर अब 16 मार्च को सुनवाई होगी।
अर्जी दाखिल करने वाले आरोपितों में नवीन कुमार, श्यामनंदन मिश्रा व सुजीत कुमार शामिल हैं। तीनों की अर्जी की सुनवाई जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह के कोर्ट में चल रही है। इससे पहले दो अन्य आरोपितों सुशील छापडिय़ा व मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ पिंटू की अर्जी जिला जज के कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
यह है मामला
23 सितंबर 2018 की शाम नगर थाना के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके कार चालक रोहित कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने एके-47 से भून दिया था। वे अखाड़ाघाट रोड स्थित होटल से मिठनपुरा स्थित अपने घर जा रहे थे। नगर थाने के तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. शुजाउद्दीन ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अनुसंधान के बाद सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।