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ऑटो गार्बेज खरीद घोटाला : सहायक अभियंता व आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोर्ट में साक्ष्य पेश

दोनों आरोपितों की अग्रिम जमानत की अर्जी पर विशेष न्यायालय निगरानी में चल रही सुनवाई। 26 फरवरी को होगी अगली सुनवाई।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 09:44 PM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 09:44 PM (IST)
ऑटो गार्बेज खरीद घोटाला : सहायक अभियंता व आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोर्ट में साक्ष्य पेश
ऑटो गार्बेज खरीद घोटाला : सहायक अभियंता व आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोर्ट में साक्ष्य पेश

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। ऑटो गार्बेज खरीद घोटाला के आरोपित नगर निगम के सहायक अभियंता महेंद्र सिंह व आपूर्तिकर्ता मोहन हिम्मत सिंगा के विरुद्ध विशेष न्यायालय निगरानी में अलग-अलग साक्ष्य पेश किया है। कोर्ट के आदेश पर यह साक्ष्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पेश किया है। दोनों आरोपितों की ओर से विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है।

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 इसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने ब्यूरो को दोनों के खिलाफ साक्ष्य (मेमो ऑफ एविडेंस) पेश करने का आदेश दिया था। दोनों की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी अब 26 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की गई है।

मेयर व दो नगर आयुक्तों की अग्रिम जमानत की अर्जी हो चुकी खारिज

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में दस लोगों को आरोपित बनाया है। आरोपित बनाए गए मेयर सुरेश कुमार, तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन व तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त व अपर समाहर्ता डॉ.रंगनाथ चौधरी की ओर से भी विशेष न्यायालय निगरानी में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट पहले ही इस अर्जी को खारिज कर चुकी है।

 विशेष लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने कहा कि 'कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपितों को के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पर्याप्त साक्ष्य पेश किया है। इसमें आपूर्तिकर्ता पर अधिक कीमत के प्रस्ताव पर गलत तरीके से आपूर्ति का आदेश प्राप्त करने व सहायक अभियंता पर सिविल इंजीनियर रहते क्रय समिति में शामिल होने का साक्ष्य है।Ó  


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