Lockdown: अनिवार्य सेवा में लगे लोगों की पिटाई करने की मिल रही शिकायत पर पुलिस मुख्यालय ने दी यह व्यवस्था
Lockdown पिटाई व वाहन जब्त करने की लगातार मिल रही थी शिकायत। एडीजी (विधि व्यवस्था) ने जारी किए नए दिशा निर्देश।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य सेवा बहाल करने में लगे लोगों की पुलिस पिटाई व वाहन जब्त करने के मामले को राज्य मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। स्थिति की मॉनीटरिंग कर रहे एडीजी (विधि-व्यवस्था) अमित कुमार लॉकडाउन को लेकर नया निर्देश भी जारी किया है। एसएसपी व एसपी को थानाध्यक्षों से लेकर जवानों तक को इससे अवगत कराने का निर्देश दिया है। इस दिशा निर्देशों का उन्होंने सख्ती से पालन करने का आदेश दिया। जिससे अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो।
ई-पास जारी नहीं करेंगे पुलिस अधिकारी
ई-कॉमर्स अंतर्गत आने वाले वस्तुओं की होम डिलिवरी करने वाले युवकों को ऑनलाइन पास (ई-पास) डीएम स्तर से निर्गत कराया जाए। इसके लिए पुलिस अधिकारी ई-पास नहीं निर्गत करेंगे।
सुबह छह से शाम छह बजे ही बिकेगी फल व सब्जियां
एडीजी ने अपने निर्देश में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जियों और किराना सामान अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत आता है। इसकी बिक्री के लिए सुबह छह बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद दुकान खोलने वाले के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
लॉकडाउन में इसे मिलेगी छूट
लॉकडाउन के प्रतिबंधों से खाद, कृषि यंत्र व उपकरणों को ढोने वाली गाडिय़ों को छूट दी गई है। कॉम्फेड से संबंधित दुग्ध,दुग्ध पदार्थ, पशु-पक्षी आहार के उत्पादन एवं विपणन में लगे वाहन एवं कर्मियोंं को भी यह छूट मिली हुई है। सरकार ने इसे अनिवार्य सेवा में शामिल कर रखा है।