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Case of burning the girl alive in Muzaffarpur : दोनों आरोपितों की तीन जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि

Case of burning the girl alive in Muzaffarpur नौ दिसंबर से राजा और 12 दिसंबर से मुकेश न्यायिक हिरासत में जेल में है बंद। सीजेएम कोर्ट से खारिज हो चुकी है मुकेश की जमानत अर्जी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 21 Dec 2019 12:18 PM (IST)Updated: Sat, 21 Dec 2019 12:18 PM (IST)
Case of burning the girl alive in Muzaffarpur : दोनों आरोपितों की तीन जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि
Case of burning the girl alive in Muzaffarpur : दोनों आरोपितों की तीन जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के आरोपित राजा राय व मुकेश कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जनवरी तक बढ़ा दी गई है। नौ दिसंबर से राजा व 12 दिसंबर से मुकेश न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। मुकेश की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। जेल में बंद दोनों आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। प्रभारी सीजेएम ने उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी।

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हत्या व अन्य धाराओं में हो रही जांच

छात्रा की मां के बयान दोनों आरोपितों के विरुद्ध आठ दिसंबर को अहियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने तब भादवि की धारा 307 (जानलेवा हमला) व 326 किसी घातक हथियार से गंभीर रूप से जख्मी करना के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। मामले की जांच कर रहे अहियापुर थानाध्यक्ष विकास कुमार राय की अर्जी पर हत्या व अन्य पांच धाराएं जोड़ी गई हैं।

यह है मामला

सात दिसंबर को अहियापुर थाना क्षेत्र में 23 वर्षीया छात्रा के घर में घुसकर छेड़खानी की गई। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और बाद में केरोसिन छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इस घटना में छात्रा बुरी तरह जल गई। उसे गंभीर स्थिति में एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना के अपोलो हॉस्पिटल में रेफर किया गया। जहां छात्रा की मौत हो गई।  


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