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बालिका गृह यौन हिंसा के आरोपी ब्रजेश की संस्था स्थापना काल से अवैध घोषित Muzaffarpur News

आयकर (छूट) ने जारी किया ब्रजेश को नोटिस आठ साल में करीब दस करोड़ मिला था अनुदान। कभी नहीं कराई गई संस्था की ऑडिट विभाग ने माना- स्थापना काल से अनुदान का दुरुपयोग।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 04 Oct 2019 08:33 AM (IST)Updated: Fri, 04 Oct 2019 08:33 AM (IST)
बालिका गृह यौन हिंसा के आरोपी ब्रजेश की संस्था स्थापना काल से अवैध घोषित Muzaffarpur News
बालिका गृह यौन हिंसा के आरोपी ब्रजेश की संस्था स्थापना काल से अवैध घोषित Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। आयकर(छूट) ने बालिका गृह यौन हिंसा मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प को स्थापना काल से अवैध घोषित किया है। ऐसा ट्रस्ट के सभी एनजीओ को आठ सालों में मिले अनुदान के उपयोग में वित्तीय अनियमितता उजागर होने के बाद किया गया है। इसके लिए सेवा संकल्प पर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नोटिस भेजा गया है। 

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 ब्रजेश ठाकुर ने सेवा संकल्प ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2010-11 में की थी। इस ट्रस्ट से जुड़ी एक दर्जन सामाजिक संस्थाएं पूरे उत्तर भारत में कार्यरत थी। ब्रजेश की पकड़ समाचार पत्र की वजह से सरकार तक थी। जिस तरह तिकड़म एवं पैरवी से सरकारी विज्ञापन प्राप्त किया था, वैसे ही समाज कल्याण विभाग से रजिस्ट्रेशन के बाद अनुदान भी प्राप्त किया। समाज कल्याण विभाग ने सेवा संकल्प को वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016- 17 तक अनुदान दिया था। इस अवधि में इसे करीब 10 करोड़ रुपये अनुदान में प्राप्त हुए। 

 आयकर (छूट) ने जांच में देखा कि संस्थाओं को मिली राशि का उपयोग सामाजिक कार्य, बालिका स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खानपान में करना था। लेकिन, ब्रजेश ने निजी संपत्ति अर्जित करने पर यह राशि खर्च की थी। 

 नियमानुसार प्राप्त अनुदान का सालाना आडिट कराना चाहिए था। प्रारंभ में एक साल हुआ भी तो उसमें आपत्ति हुई थी। आडिट रिपोर्ट में पैसे के दुरुपयोग का उल्लेख था। आयकर ने सरकारी अनुदान के दुरुपयोग पर ब्रजेश ठाकुर को नोटिस जारी किया है। जिसमें स्थापना काल से संस्था के वित्तीय अनियमितताओं पर जवाब मांगा है।


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