सोना लूट के आरोपितों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने का आदेश
डीएसपी नगर ने पर्यवेक्षण के बाद आइओ को आरोप पत्र दाखिल करने का दिया आदेश। मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है पांच आरोपित।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। मुथूट फाइनेंस कंपनी से सोना लूट मामले के आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया है। कांड के पर्यवेक्षण के बाद डीएसपी नगर मुकुल कुमार रंजन ने आइओ को दिया है। इस मामले में पांच आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। सीजेएम कोर्ट में 25 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई व आरोपितों की पेशी है।
लूटे गए सोना के साथ तीन को किया गया था गिरफ्तार
विशेष पुलिस टीम व सदर थाना की पुलिस ने 10 फरवरी को 18.604 किग्रा. सोना बरामद करने के साथ तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इसमें समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय से सुभाष झा, बेगूसराय से अलोक कुमार और महुआ के चककाजी गांव निवासी अभिषेक शामिल है। बाद में पुलिस ने भगवानपुर से कुख्यात चुन्नू ठाकुर गिरोह के आशिकी को गिरफ्तार किया। लूट की घटना में उसकी लाइनर की भूमिका थी। फिर आशिकी के निशानदेही पर मुथूट फाइनेंस कंपनी के चौकीदार प्रदीप राय को पकड़ा गया।
लुटेरों से मिलीभगत के साक्ष्य सामने आया था। मुथूट फाइनेंस कंपनी के पहले गेट पर वह तैनात था। जब गार्ड से अपराधियों की बकझक हुई तो इसने सायरन बजाने के बदले दूसरा गेट खोल दिया। जिससे कंपनी के कार्यालय के अंदर लुटेरे आसानी से घुस गया। इस लूटकांड का मास्टर माइंड वीरेंद्र से वह पहले से परिचित था।
अब तक कंपनी का नहीं आया जवाब
बरामद सोना को पुलिस ने कोषागार में जमा करा रखा है। इसे मुक्त करने के लिए मुथूट फाइनेंस कंपनी की ओर से सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट की मांग पर पुलिस की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं होने की रिपोर्ट दी गई। तब कोर्ट ने फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से सत्यापन रिपोर्ट मांगी। यह रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। इससे बरामद सोना मुक्त करने पर कोर्ट का आदेश नहीं आया है।
छह फरवरी को घटी थी घटना
छह फरवरी को सदर थाना के भगवानपुर स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से आधा दर्जन हथियार बंद लुटेरों ने 32 किलो सोना लूट लिया था। यह सोना ग्राहकों के थे, जिन्होंने ऋण के बदले वहां उसे कंपनी को गिरवी दी थी।