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पूर्व मेयर समीर हत्याकांड : आरोपित पिंटू को आरोप मुक्त करने की अर्जी पर आदेश कल Muzaffarpur News

आरोप मुक्त करने की पिंटू की अर्जी पर सुनवाई हो चुकी पूरी। सुनवाई के बाद आदेश जारी करने के बाद जिला जज के कोर्ट ने तारीख कर रखी मुकर्रर।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 16 Jul 2019 09:37 PM (IST)Updated: Tue, 16 Jul 2019 09:37 PM (IST)
पूर्व मेयर समीर हत्याकांड : आरोपित पिंटू को आरोप मुक्त करने की अर्जी पर आदेश कल Muzaffarpur News
पूर्व मेयर समीर हत्याकांड : आरोपित पिंटू को आरोप मुक्त करने की अर्जी पर आदेश कल Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के आरोपित मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह की आरोप मुक्त करने की अर्जी पर बुधवार को जिला जज के कोर्ट का आदेश आएगा। इस अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था। इस पर आदेश जारी करने के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। पिछले साल 25 दिसंबर से जेल में बंद पिंटू सिंह को पिछले दिनों हाईकोर्ट से जमानत मिली है। 

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आरोपितों के विरुद्ध तय किए जाने हैं आरोप

सत्र विचारण के लिए यह मामला जिला जज के कोर्ट में है। इससे पहले आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय किए जाने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जानी है। 24 जुलाई को सभी आरोपितों को कोर्ट में पेशी तारीख मुकर्रर है। संभावना है कि उस दिन आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

यह है मामला

पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाना के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके कार चालक रोहित कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने एके-47 से भून दिया था। वे अखाड़ाघाट रोड स्थित होटल से मिठनपुरा स्थित अपने घर जा रहे थे। नगर थाने के तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. शुजाउद्दीन ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अनुसंधान के बाद सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सभी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।  


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