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समस्तीपुर में मात्र 71 पैथोलैब ही वैध, आधिकारिक वेबसाइट पर डाली गई सूची

पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अवैध लैब संचालकों में हड़कंप। जांच के बाद समस्तीपुर जिले में 71 पैथोलैब ही पाए गए वैध। जिला मुख्यालय से गामीण क्षेत्रों तक में थौक के भाव में संचालित होने वाले जांच घर को अवैध घोषित कर दिया गया है।

By Murari KumarEdited By: Published: Thu, 17 Dec 2020 04:35 PM (IST)Updated: Thu, 17 Dec 2020 04:35 PM (IST)
समस्तीपुर में मात्र 71 पैथोलैब ही वैध, आधिकारिक वेबसाइट पर डाली गई सूची
समस्तीपुर में मात्र 71 पैथोलैब ही वैध (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

समस्तीपुर, जेएनएन। बिना मापदंड वाले चिकित्सक के पैथोलॉजी जांच केंद्रों का संचालन नहीं हो सकेगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। नई सरकार बनने के साथ ही विभागीय स्तर पर अवैध जांच केंद्रों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। समस्तीपुर जिले में मात्र 70 पैथोलॉजी लैब (जांच घर) ही वैध पाए गए है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार कराए गए जांच में यह मामला सामने आया। जिला मुख्यालय से गामीण क्षेत्रों तक में थौक के भाव में संचालित होने वाले जांच घर को अवैध घोषित कर दिया गया है।

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 फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने 71 पैथोलॉजी लैब को ही वैध करार दिया है। साथ ही अवैध लैब के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई भी शीघ्र शुरू की जाएगी। इसको लेकर बड़े पैमाने पर विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सिविल सर्जन डॉ. सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि जिला अंतर्गत सभी वैध जांच घर की सूची जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करा दी गई है। आमजनों के हित में प्रचार-प्रसार के लिए समाहरणालय, सिविल सर्जन कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, सभी चिकित्सा संस्थानों, सीडीपीओ कार्यालय, प्रखंड कार्यालय आदि के सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित करा दिया गया है। 

जिला मुख्यालय में 36 लैब वैध

पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई जांच में जिले में 71 पैथोलॉजी लैब को वैध करार दिया गया है। इसमें समस्तीपुर शहर में मात्र 36 लैब को वैध की सूची में शामिल किया गया है। इसमें शहर के पुरानी महिला कॉलेज रोड स्थित नेहा पैथोलॉजी लैब, मोहनपुर रोड स्थित द उषा पैथोलॉजिकल सेंटर, सिटी पैथोलैब्स, शारदा जांच घर, डायग्नोस्टिक हाउस समेत अन्य शामिल है। इसके अलावा रोसड़ा व दलसिंहसराय में 10-10, मोहिउद्दीनगर व हसनपुर में तीन-तीन, पटोरी व ताजपुर में दो-दो, सरायरंजन, सिंघिया, शिवाजीनगर, कल्याणपुर व पूसा में एक-एक लैब को ही वैध माना गया है।

वैध जांच केंद्रों से ही जांच कराने की सलाह

स्वास्थ्य महकमे ने जिले में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड केंद्र, पैथोलॉजी जांच केंद्र पर कार्रवाई को लेकर कमर कस लिया है। प्रशासन ने भी मरीजों और चिकित्सकों से वैध पैथोलॉजी जांच केंद्र में ही जांच कराने की अपील की है। अवैध रूप से संचालित संस्थानों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना डिग्री के अब पैथोलॉजी जांच केंद्र संचालित करना आसान नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अवैध नर्सिंग होम व जांच घर होगा बंद

जिले में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे जांच केंद्र को बंद करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अवैध जांच घर के अलावा नर्सिंग होम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इसे बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही अवैध व वैध जांच घरों की सूची को प्रकाशित कराने का आदेश विभाग को दिया गया है।

 इस बारे में समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉ. सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने कहा क‍ि जिले में 71 पैथोलॉजी जांच घर और डायग्नोस्टिक सेंटर की जांच के क्रम में क्वालिफाइड चिकित्सक के बिना व मापदंड के अनुरूप संचालित पाया गया। इसको लेकर वैध जांच घर की सूची जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करा दी गई है। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करा दिया गया है।


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