Move to Jagran APP

मोतिहारी के गोलू हत्याकांड में एक को उम्रकैद, जुर्माना East Champaran News

जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा। मुफस्सिल थाने के कटहा निवासी सन्नी कुमार उर्फ सन्नी यादव उर्फ सनदेव राय को सजा मिली।

By Murari KumarEdited By: Published: Sun, 24 Nov 2019 10:48 PM (IST)Updated: Sun, 24 Nov 2019 10:48 PM (IST)
मोतिहारी के गोलू हत्याकांड में एक को उम्रकैद, जुर्माना East Champaran News
मोतिहारी के गोलू हत्याकांड में एक को उम्रकैद, जुर्माना East Champaran News

पूर्वी चंपारण, जेएनएन। पंद्रहवें जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीप्रकाश शुक्ला ने संजय सिंह उर्फ गोलू हत्याकांड के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। मुफस्सिल थाने के कटहा निवासी सन्नी कुमार उर्फ सन्नी यादव उर्फ सनदेव राय को सजा मिली। सत्रवाद में विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक मो. मैनुल हक ने पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। अन्य अभियुक्तों का विचरण वाद दूसरे कोर्ट में लंबित है। अभियुक्त सन्नी कुमार 30 मई 2016 से कारागार में है।

loksabha election banner

 गौरतलब है कि छतौनी थाना क्षेत्र के मठिया जिरात निवासी गोलू के पिता कृष्णा सिंह ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें संतोष कुमार, भरत राय व अन्य को नामजद किया था। पुलिस ने जांच के बाद सन्नी कुमार को अभियुक्त बनाया था। गोलू के पिता ने कहा था कि 21 जून 2015 की शाम 6 बजे दरवाजे पर थे। इसी दौरान नामजद लोग दो अन्य के साथ आए। रुपये का हिसाब करने इकलौते पुत्र गोलू को बाइक पर ले गए। देर शाम तक पुत्र नहीं लौटा।

 खोजबीन के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि चंडी माई के पास नामजद लोगों से गोलू को बातचीत करते देखा गया था। अगले दिन नामजद लोगों के घर पूछताछ करने गया तो नहीं मिले। 22 जून 2015 को 12.30 बजे पुलिस से सूचना मिली कि गोलू का शव हरकैना पुलिया के पास गड्ढे में पड़ा था। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.