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अपहरण के बाद पांच वर्षीय बच्चे की हत्या में एक दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा

मामले में पहले से ही जेल में है रोसड़ा थाने के कटरबन्नी का छोटू सहनी साक्ष्य के अभाव में एक रिहा अपहृत के पिता ने एपीएम थाने में दर्ज कराई थी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Wed, 27 Feb 2019 07:08 PM (IST)Updated: Wed, 27 Feb 2019 07:08 PM (IST)
अपहरण के बाद पांच वर्षीय बच्चे की हत्या में एक दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा
अपहरण के बाद पांच वर्षीय बच्चे की हत्या में एक दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा

दरभंगा, जेएनएन। अपहरण के बाद पांच वर्षीय बच्चे की हत्या मामले में बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाने के कटरबन्नी निवासी प्रिंस राज उर्फ नसीम राज उर्फ छोटू सहनी को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। मामले में साक्ष्य के अभाव में एक को रिहा कर दिया गया है।

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    इस सत्रवाद में अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक चमकलाल पंडित ने बताया कि दरभंगा जिले के एपीएम थाने के सिरनिया गांव से 6 जुलाई 2016 को डीलर अरुण साह के पांच वर्षीय पुत्र प्रिंस साह का अपहरण कर लिया था। इसकी प्राथमिकी अपहृत के पिता ने एपीएम थाने में दर्ज कराई थी। अपहरण मामले को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया।

    वैज्ञानिक अनुसंधान के सहारे अपहर्ताओं द्वारा लिखाए गए गलत पता के बदले उसके स्थायी पता को खोजकर 11 जुलाई 2016 को उसे गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर चाय दुकानदार सुशील यादव को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने अपहृत का शव विभूतिपुर थाना के भपुरा गांव में रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ी से 12 जुलाई 2016 को बरामद कर लिया।

   शव की शिनाख्त उसके पिता ने कपड़े से की। मामले में 13 गवाहों की गवाही कराई गई। कोर्ट ने दोनो पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद अपहरण के बाद हत्या कर शव छुपाने के आरोप में छोटू सहनी को भादवि की धारा 302, 364 और 201 में दोषी करार दिया है। इस मामले में काराधीन सुशील यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। दोषसिद्ध अभियुक्त गिरफ्तारी के समय से ही जेल में है। 


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