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मुजफ्फरपुर के 10 हजार कारोबारियों को पेशाकर नोटिस, नहीं जमा करने पर देना होगा जुर्माना Muzaffarpur News

30 सितंबर तक जमा न करने पर होगा जुर्माना। जीएसटी में पंजीकृत व्यवसायियों के लिए शिविर लगाने के बावजूद पेशाकर जमा करने को लेकर स्थिति चिंताजनक ।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 27 Sep 2019 12:22 PM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2019 12:22 PM (IST)
मुजफ्फरपुर के 10 हजार कारोबारियों को पेशाकर नोटिस, नहीं जमा करने पर देना होगा जुर्माना Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर के 10 हजार कारोबारियों को पेशाकर नोटिस, नहीं जमा करने पर देना होगा जुर्माना Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। लगातार कई बार पेशाकर जमा करने के लिए शिविर लगाने के बावजूद व्यापार और सेवा क्षेत्र के लोग पेशाकर जमा नहीं किए हैं। लिहाजा, वाणिज्य कर विभाग के पश्चिमी अंचल ने दस हजार व्यवसायियों को नोटिस जारी किया है। 30 सितंबर तक जमा नहीं करने पर जुर्माना हो सकता है। 

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उल्लेखनीय है कि पेशाकर के तहत आय के अनुसार न्यूनतम एक हजार से अधिकतम ढाई हजार रुपये जमा होते हैं। वाणिज्य कर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रोफेशनल टैक्स वर्ष 2019 -20 के संग्रहण में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। यह स्थिति देखते हुए जीएसटी में पंजीकृत 10 हजार कारोबारियों को ऑनलाइन नोटिस जारी किया गया है। जिसमें उनसे पेशाकर मद में ढाई हजार रुपये जमा करने को कहा गया है। जमा नहीं करने पर जुर्माना वसूलने की चेतावनी दी गई है। 

सेवा क्षेत्र के लोगों ने बरती उदासीनता 

पिछले नौ माह में उत्तर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स में कई बार पेशाकर जमा करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया जिसमें व्यापारी वर्ग से तो कुछ लोगों ने पैसा जमा किया है। लेकिन, सेवा क्षेत्र के लोगों ने उदासीनता बरती है। जीएसटी में पंजीकृत कारोबारियों के लिए ढाई हजार रुपये पेशाकर जमा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र के लोगों डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर, कोचिंग संचालक आदि को भी नोटिस के दायरे में शामिल करने की सूची भेज दी गई है। 

इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग मुजफ्फरपुर के संयुक्त आयुक्त कार्तिक कुमार सिंह ने बताया क‍ि 30 सितंबर तक नोटिस के अनुरूप पेशाकर की राशि जमा नहीं करने पर सुसंगत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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