Move to Jagran APP

बुजुर्गो के नॉमिनी को मिलेगा खाद्यान्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वैसे लाभुक जिनका उम्र 65 साल से अधिक हो। उनके परिवार में अगर कोई व्यस्क न हो एवं खाद्यान्न लेने हेतु जन वितरण प्रणाली दुकान तक जाने में असमर्थ हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Nov 2019 02:21 AM (IST)Updated: Sat, 16 Nov 2019 06:14 AM (IST)
बुजुर्गो के नॉमिनी को मिलेगा खाद्यान्न
बुजुर्गो के नॉमिनी को मिलेगा खाद्यान्न

मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वैसे लाभुक जिनका उम्र 65 साल से अधिक हो। उनके परिवार में अगर कोई व्यस्क न हो एवं खाद्यान्न लेने हेतु जन वितरण प्रणाली दुकान तक जाने में असमर्थ हैं। तब उन्हें भारत सरकार के पत्र के आलोक में नॉमिनी को प्राधिकृत करते हुए खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चत की जाएगी। इस संबंध में सरकार के अपर सचिव ने जिलाधिकारी को पत्र जारी किया है।

loksabha election banner

पत्र में कहा गया है कि जिलों में इंड टू इंड कंप्यूटरीइजेशन के द्वितीय चरण में एफपीएस ऑटोमेशन योजना अंतर्गत पॉश मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में खाद्यान्न प्राप्ति हेतु सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा लाभुकों की पहचान हेतु जीवमित्तीय (बायोमीट्रिक अथवा अन्य दस्तावेज) को उपलब्ध कराने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भेजा गया है। जिसमें कहा गया कि वैसे परिवार जिनके किसी भी परिवार के सदस्यों का आधार सीडिंग नहीं कराया गया है। उनको ई केवाईसी के माध्यम से आधार सीडिंग कराने की व्यवस्था पॉश मशीन के माध्यम से की जाएगी। यदि योग्य पात्र लाभुक अब तक आधार इनरॉलमेंट तथा आधार सीडिंग से वंचित है, उन्हें भी पॉश मशीन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी पात्र लाभुक को आधार के एवज में खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाए। साथ ही छूटे हुए लाभुकों का हर हाल में पॉश मशीन के माध्यम से आधार सीडिंग कराना सुनिश्चत की जाए, ताकि अगले माह से सभी लाभुक सुगमतापूर्वक खाद्यान्न का उठाव कर सके।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.