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खाद्यान्न कारोबारी के कालेधन पर लगेगा 90 फीसद जुर्माना, आयकर अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

पटना से रक्सौल जा रही तीन बसों से 1.12 करोड़ रुपये बरामद होने का मामला। सहायक निदेशक आयकर विभाग (जांच) के समक्ष पेश हुआ कारोबारी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 22 Mar 2019 09:06 AM (IST)Updated: Fri, 22 Mar 2019 09:06 AM (IST)
खाद्यान्न कारोबारी के कालेधन पर लगेगा 90 फीसद जुर्माना, आयकर अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
खाद्यान्न कारोबारी के कालेधन पर लगेगा 90 फीसद जुर्माना, आयकर अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। आयकर विभाग (जांच) ने पटना से रक्सौल जाने वाली तीन बसों से बरामद 1.12 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा होने वाले मामले में राशि का दावेदार सहायक निदेशक आयकर विभाग के समक्ष पेश हुआ। उसने उक्त राशि का मालिक होने की बात स्वीकार की है। इस संबंध में सहायक निदेशक दीपक आनंद ने सघन पूछताछ की। अब विभाग काले धन रखने के आरोप में आयकर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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ये है मामला

5 मार्च की देर रात आयकर विभाग (जांच) के सहायक निदेशक दीपक आनंद को गुप्त सूचना मिली थी कि पटना से नेपाल जाने वाली बसों में नगद राशि बड़ी मात्रा में भेजी गई है। विभागीय टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन किया। तीन बसों से 1.12 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए। पैसे के साथ तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। राशि सरकारी खजाने में हो गई जमा राशि बरामद होने के साथ पकड़े गए तीन लोगों से पूछताछ हुई।

    राशि के दावेदार का इंतजार होता रहा। विभागीय पदाधिकारियों के मुताबिक तीनों व्यक्ति से जानकारी मिली। लेकिन, राशि के दावेदार तब तक सामने नहीं आए। पूछताछ में तीनों व्यक्ति भी संतोषजनक जवाब बरामद राशि के नेपाल जाने को लेकर नहीं दे सके। लिहाजा विभाग ने उक्त राशि का ड्राफ्ट बनवा कर सरकारी खजाने में जमा करा दिया।

   खाद्यान्न कारोबारी है दावेदार खाद्यान्न कारोबारी का नाम कृष्ण मोहन चौधरी है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह घोड़ासहन का निवासी है। खाद्यान्न का थोक कारोबारी है। पटना से रक्सौल जाने वाली तीनों बसों में बरामद राशि अघोषित आय है। इसका कहीं कोई लेखा-जोखा नहीं है। चूंकि उसने खुद स्वीकार किया कि यह पैसा काला धन है।

   लिहाजा अब उस 1.12 करोड़ रुपये पर एडवांस टैक्स व जुर्माने की गणना होगी। यह राशि कुल का 90 फीसद होगा। इसके अलावा कारोबारी के पांच साल के रिटर्न की भी जांच होगी। इसके तहत सालाना दिखाए गए आय, बैंक खाते में धन राशि, चल अचल संपत्तियों का ब्योरा होगा।  


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