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नवरुणा की मां ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी, प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने की रखी मांग

नवरुणा की मां की अधिवक्ता रंजना सिंह ने दाखिल की अर्जी। मामले की नियमित सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए सीबीआइ अधिकारी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 25 Jan 2019 09:00 PM (IST)Updated: Fri, 25 Jan 2019 09:00 PM (IST)
नवरुणा की मां ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी, प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने की रखी मांग
नवरुणा की मां ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी, प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने की रखी मांग

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। नवरुणा हत्याकांड मामले में नवरुणा की मां मैत्रेयी चक्रवर्ती की ओर से सीबीआइ के विशेष कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी उनकी अधिवक्ता रंजना सिंह ने दाखिल की है। इसमें सीबीआइ को इस मामले में प्रगति प्रतिवेदन दाखिल करने को लेकर आदेशित करने की प्रार्थना की गई है। विशेष कोर्ट ने इस अर्जी की प्रति सीबीआइ को हस्तगत कराने का निर्देश उन्हें दिया है। विशेष कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी मुकर्रर की है।

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फिर नहीं पहुंचे सीबीआइ अधिकारी

मामले को लेकर नियमित सुनवाई के दौरान शुक्रवार को विशेष सीबीआइ कोर्ट में सीबीआइ अधिकारी फिर नहीं पहुंचे। उनकी ओर से विशेष कोर्ट में कोई अर्जी भी दाखिल नहीं की गई। कोर्ट में सीबीआइ अधिकारियों के नहीं पहुंचने की लगातार यही स्थिति बनी हुई है।

छह महीने के डेडलाइन

जांच पूरी करने को लेकर सीबीआइ को लगातार छठी बार छह माह की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है। चालू डेडलाइन की अवधि में सीबीआइ की गतिविधि शांत-शांत दिख रही है। इससे पहले सीबीआइ ने दो बार में सात आरोपितों को गिरफ्तार किया था। हालांकि इन आरोपितों के खिलाफ निर्धारित 90 दिनों के अंदर विशेष कोर्ट में सीबीआइ ने चार्जशीट दाखिल नहीं की। इससे सभी आरोपितों को जमानत का लाभ मिल गया।

यह है मामला

18 सितंबर 2012 की रात नगर थाना क्षेत्र के जवाहरलाल रोड स्थित अपने आवास से सोई अवस्था में नवरुणा का अपहरण कर लिया गया। ढाई महीने बाद उसके घर के निकट के नाला की सफाई के दौरान मानव कंकाल मिला। इसकी डीएनए टेस्ट के बाद सीबीआइ ने इसे नवरुणा का करार दिया। इस मामले की पहले पुलिस फिर बाद में सीआइडी ने जांच की। वर्ष 2014 से इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है।


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