सीबीआइ कोर्ट से केस रिकॉर्ड तलब
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने सीबीआइ कोर्ट से केस रिकॉर्ड तलब किया है।
मुजफ्फरपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने सीबीआइ कोर्ट से केस रिकॉर्ड तलब किया है। न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपित विक्रांत शुक्ला उर्फ विक्कू शुक्ला की जमानत की अपील अर्जी पर जिला जज के कोर्ट में 25 मई को सुनवाई होनी है।
सीबीआइ कोर्ट से चार जमानत अर्जी हो चुकी खारिज : न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आधा दर्जन आरोपितों में से चार आरोपितों ने सीबीआइ कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इसमें विक्रांत शुक्ला उर्फ विक्कू शुक्ला, ब्रजेश सिंह, विमल अग्रवाल व अभय गुप्ता शामिल हैं। सुनवाई के बाद सीबीआइ कोर्ट इन सबकी जमानत की अर्जी खारिज कर चुकी है। आरोपित विक्रांत शुक्ला की ओर से इसके खिलाफ 18 मई को जिला जज के कोर्ट में अपील अर्जी दाखिल की गई। अन्य तीन आरोपितों की ओर से फिलहाल अपील अर्जी दायर नहीं की गई है। अन्य आरोपितों जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शाह आलम शब्बू व नवरुणा के बगलगीर राकेश कुमार सिंह ने सीबीआइ कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल नहीं की है।
28 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए थे सभी : पटना में पूछताछ के क्रम में सीबीआइ ने छह को संदिग्ध आरोपित बनाते हुए 28 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। 29 अप्रैल को सभी को सीबीआइ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। लगातार तीन बार में आठ दिनों के रिमांड पर लेकर सीबीआइ इन सभी से पूछताछ कर चुकी है।
यह है मामला : 18 सितंबर 2012 की रात नगर थाने के जवाहरलाल रोड स्थित आवास से सोई अवस्था में नवरुणा का अपहरण कर लिया गया। ढाई माह बाद उसके घर के पास के नाले की सफाई के दौरान कंकाल मिला था। डीएनए जांच में यह कंकाल नवरुणा का साबित हुआ। इस मामले की पहले पुलिस, फिर सीआइडी एवं पिछले चार साल से सीबीआइ जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पांचवीं बार इस मामले की जांच की डेडलाइन 15 सितंबर तय की है। साथ ही 18 सितंबर 2018 को सुनवाई के लिए मामले को स्वत: सूचीबद्ध कर रखा है।