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Muzaffarpur Swadhar Home Case: ब्रजेश के विरुद्ध आरोप पत्र के संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई आज

Muzaffarpur Swadhar Home Case बालिका गृह मामले में तिहाड़ जेल में जीवन पर्यंत कारावास भुगत रहा ब्रजेश। 30 अप्रैल को महिला थानाध्यक्ष ने विशेष कोर्ट में दाखिल किया था आरोप पत्र। कोर्ट के संज्ञान के बाद बढ़ेंगी ब्रजेश व अन्य आरोपितों की मुश्किलें तय किए जाएंगे आरोप।

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 19 May 2022 09:20 AM (IST)Updated: Thu, 19 May 2022 09:20 AM (IST)
Muzaffarpur Swadhar Home Case: ब्रजेश के विरुद्ध आरोप पत्र के संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई आज
कोर्ट में उसके विरुद्ध आरोप तय किए जाएंगे। फाइल फोटो

मुजफ्फरपुर, जासं। Muzaffarpur Swadhar Home Case: स्वाधार गृह मामले में आरोपित ब्रजेश ठाकुर के विरुद्ध दाखिल आरोप पत्र के संज्ञान बिंदु पर विशेष कोर्ट (एससी/एसटी) में गुरुवार को सुनवाई होगी। इस मामले में महिला थानाध्यक्ष नीरू कुमारी ने 30 अप्रैल को आरोप पत्र दायर किया था। बालिका गृह मामले में ब्रजेश व अन्य तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैैं। बालिका गृह के बाद स्वाधार गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर व अन्य आरोपितों की मुश्किलें बढऩे वाली हैं। आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट में उसके विरुद्ध आरोप तय किए जाएंगे। इसके बाद उसके व अन्य आरोपितों के विरुद्ध विशेष कोर्ट में सत्र विचारण का रास्ता साफ हो जाएगा। इस मामले की आरोपित साइस्ता परवीन उर्फ मधु, ब्रजेश ठाकुर के नौकर कृष्णा व उसके मामा रामानुज ठाकुर के विरुद्ध पुलिस एक जनवरी, 2019 को ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इन तीनों को बालिका गृह मामले में दिल्ली के साकेत के विशेष कोर्ट से सजा सुनाई जा चुकी है। इसमें रामानुज ठाकुर की मौत तिहाड़ जेल में हो चुकी है। अन्य तिहाड़ में सजा भुगत रहे हैं। 

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यह है मामला

बालिका गृह मामले में दोषी ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ द्वारा संचालित कल्याणी चौक स्थित स्वाधार गृह से 11 महिलाएं व चार बच्चे गायब मिले थे। इसका राज तब खुला, जब वर्ष 2018 में बालिका गृह की लड़कियों के साथ यौन ङ्क्षहसा का मामला सामने आया। बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा ने अज्ञात के विरुद्ध महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में ब्रजेश व मधु सहित अन्य की संलिप्तता सामने आई थी। 

नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या, प्राथमिकी दर्ज

मोतीपुर, संस : थाना क्षेत्र के बगही गांव में दहेज में बाइक व दो लाख रुपये नहीं लाने पर ससुरालवालों ने नवविवाहिता गुंजन कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पोस्टर्माटम के बाद शव मायकेवालों को सौंप दिया है।

मृतका के पिता जैतपुर ओपी के बसरा काजी निवासी बालेश्वर ठाकुर के बयान पर पति बरुन ठाकुर, सास लालमुनि देवी, कुंती देवी, नागेंद्र ठाकुर, पिंकी देवी, शत्रुघ्न ठाकुर, सीता देवी, संगीता देवी, रिंकू देवी, चंदन कुमार आदि पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के बाद से सभी आरोपित फरार हैैं। प्राथमिकी में बताया गया है कि एक वर्ष पहले गुंजन कुमारी की शादी बगही निवासी बरुन ठाकुर से हुई थी। शादी के बाद से ससुरालीजन मायके से दो लाख रुपये व बाइक दहेज में लाने का दबाव बना रहे थे। इसको लेकर बेटी के साथ मारपीट की जाती थी। कई बार स्थानीय स्तर पर पंचायत भी हुई। मांग पूरी नहीं होने पर सभी ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि एफआइआर दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।


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