मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में नहीं सुनाई जा सकी सजा, अगली तारीख चार फरवरी मुकर्रर
जज के अवकाश पर होने के कारण नहीं सुनाई जा सकी सजा। अगली तारीख चार फरवरी मुकर्रर।ब्रजेश ठाकुर सहित 19 को दिल्ली के साकेत स्थित विशेष कोर्ट से सुनाई जानी थी सजा।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह मामले में दोषी करार ब्रजेश ठाकुर सहित 19 को दिल्ली के साकेत स्थित विशेष कोर्ट मंगलवार को सजा नहीं सुनाई जा सकी। जज के अवकाश पर होने के कारण ऐसी स्थिति हुई। अगली तारीख चार फरवरी मुकर्रर की गई है। मामले के सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट ने 20 जनवरी को 19 आरोपितों को दोषी करार दिया था। एक आरोपित विक्की को कोर्ट ने बरी कर दिया था।
Delhi's Saket Court adjourns the Muzaffarpur Shelter Home case as the concerned judge is on leave. The court had fixed January 28 to hear arguments on quantum of sentence
— ANI (@ANI) January 28, 2020
इन दोषियों काे सुनाई जानी थी सजा
ब्रजेश ठाकुर, तत्कालीन बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि कुमार रोशन , बाल कल्याण समिति के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा, समिति के सदस्य विकास कुमार, विजय तिवारी, इंदू कुमारी, मीनू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी,गुड्डू पटेल, कृष्णा राम, रामानुज ठाकुर उर्फ मामू, रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर, डॉ.अश्विनी उर्फ आसमनी, साइस्ता परवीन उर्फ मधु व बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रोजी रानी शामिल है।
1546 पन्नों में दर्ज है दोषियों के गुनाह
इस मामले में विशेष कोर्ट ने 1546 पन्नों में अपना फैसला सुनाया है। इन पन्नों में 19 दोषियों के गुनाह दर्ज है। इसी गुनाह के आधार पर सजा की बिंदु पर विशेष कोर्ट सुनवाई करेगी।
110 गवाहों में 96 की दर्ज कराई गई थी गवाही
जांच के बाद आरोप पत्र में सीबीआइ ने 110 लोगों को गवाह बनाया था। इसमें से 96 गवाहों की विशेष कोर्ट में गवाही कराई गई थी। बचाव पक्ष की ओर से कुल 20 गवाहों की गवाही कराई गई थी।