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मुजफ्फरपुर में अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी शिवशंकर राय निलंबित, दाखिल-खारिज में गड़बड़ी पड़ी भारी

Published: Fri, 04 Sep 2026 09:55 PM (IST)

मुजफ्फरपुर के अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी शिवशंकर राय को दाखिल-खारिज में अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ...और पढ़ें

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी शिवशंकर राय को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मगध प्रमंडल आयुक्त कार्यालय, गयाजी निर्धारित किया गया है।

बोधगया में सीओ रहते लगे थे आरोप

शिवशंकर राय पर यह कार्रवाई बोधगया में अंचल अधिकारी के पद पर रहते हुए दाखिल-खारिज समेत अन्य मामलों में अनियमितता बरतने के आरोप में की गई है। विभागीय आदेश के अनुसार, उनके कार्यकाल में दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन में नियमों की अनदेखी की गई ।

वैध केवाला अस्वीकृत करने का आरोप

विभाग की जांच में उनपर पद का दुरुपयोग करने, वैध केवाला का दाखिल-खारिज अस्वीकृत करने और फर्जी तरीके से दाखिल-खारिज स्वीकृत करने के आरोप सामने आए। इन मामलों में विभाग की ओर से उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था ।

छह बार स्मरण पत्र के बाद भी जवाब नहीं

विभाग ने आरोपों के संबंध में जवाब देने के लिए शिवशंकर राय को छह बार स्मरण पत्र भेजा। इसके बावजूद उनकी ओर से स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है ।

आयुक्त कार्यालय से किया गया था विरमित

निलंबन आदेश जारी होने से पहले शिवशंकर राय की प्रतिनियुक्ति आयुक्त कार्यालय से दूसरे जिले में की गई थी। इसके बाद उन्हें आयुक्त कार्यालय से विरमित भी कर दिया गया। विरमित किए जाने के बाद विभाग की ओर से उनके निलंबन का आदेश जारी किया गया ।