मुजफ्फरपुर में सोलर लाइट भुगतान में गड़बड़ी पर पूर्व कार्यपालक अभियंता की पेंशन से कटेगी राशि
Solar Light Maintenance Fraud Muzaffarpur: मुजफ्फरपुर में सोलर लाइट भुगतान में अनियमितता के मामले में पथ निर्माण विभाग ने बड़ी ...और पढ़ें

सरकारी धन के नुकसान और लाइटों की देखरेख प्रभावित होने का आरोप।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Road Construction Department Action: मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत सोलर लाइट भुगतान में हुई गड़बड़ी के मामले में पथ निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार सिंह की पेंशन से अगले पांच वर्षों तक पांच प्रतिशत राशि की कटौती की जाएगी।
बिना नियम दिए 17 लाख
यह मामला वर्ष 2019-20 का है। कार्यपालक अभियंता पर आरोप है कि उन्होंने सोलर लाइट लगाने के बाद रखरखाव के लिए रोकी गई 10 प्रतिशत सुरक्षित राशि में से 17 लाख 12 हजार 752 रुपये संवेदक को समय से पहले जारी कर दिए थे। इससे सरकारी धन का नुकसान हुआ और लाइटों की देखरेख प्रभावित हुई।
2023 में दर्ज हुई थी शिकायत
योजना एवं विकास विभाग ने वर्ष 2023 में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 10 अप्रैल 2024 को विभाग ने आरोप पत्र गठित कर बिहार पेंशन नियमावली के तहत जांच शुरू की। जांच अधिकारी द्वारा वर्ष 2025 में सौंपी गई रिपोर्ट में कार्यपालक अभियंता पर लगे आरोप पूरी तरह सही पाए गए।
विभाग ने खारिज किया तर्क
अधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि कार्य पूरा होने और रखरखाव संतोषजनक पाए जाने के कारण आंशिक राशि का भुगतान किया गया था। हालांकि विभाग ने तर्क खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि नियमानुसार पांच वर्ष तक संतोषजनक रखरखाव के बाद ही सुरक्षित राशि दी जानी थी।
लोक सेवा आयोग से मंजूरी
विभागीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर पथ निर्माण विभाग ने लोक सेवा आयोग (BPSC) की सहमति से पेंशन कटौती का दंड तय किया है।
अब सेवानिवृत्त अभियंता की पेंशन से हर महीने राशि काटकर सरकार को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाएगी।
