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मुशहरी सीओ पर लग सकता 7.22 लाख रुपये का जुर्माना

दाखिल-खारिज के 145 आवेदन लंबित होने पर डीसीएलआर पूर्वी की कार्रवाई। पहले भी लग चुका है तीन लाख जुर्माना।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 17 Nov 2018 10:27 PM (IST)Updated: Sun, 18 Nov 2018 09:27 AM (IST)
मुशहरी सीओ पर लग सकता 7.22 लाख रुपये का जुर्माना
मुशहरी सीओ पर लग सकता 7.22 लाख रुपये का जुर्माना

मुजफ्फरपुर जेएनएन। आवेदनों के निष्पादन में लापरवाही को लेकर मुशहरी के सीओ नागेंद्र कुमार पर भारी जुर्माना लग सकता है। आरटीपीएस (लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम) के तहत दाखिल-खारिज के लिए आए 145 आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा नहीं करने को लेकर डीसीएलआर पूर्वी स्वपनिल ने सात लाख 22 हजार रुपये जुर्माने की राशि तय की गई है। साथ ही सीओ से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। इसके संतोषप्रद नहीं होने पर जुर्माने की राशि कोषागार में जमा करनी होगी। इससे पहले भी पेंशन के आवेदनों का निष्पादन नहीं करने पर सीओ पर एसडीओ पूर्वी ने लाखों रुपये जुर्माना लगाया था।

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एक माह से भी अधिक समय से आवेदन लंबित

आइटी मैनेजर द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार कई आवेदन निर्धारित सीमा से एक माह से अधिक समय से लंबित पाए गए। इन आवेदनों को न तो स्वीकृत किया गया और न अस्वीकृत। प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में डीसीएलआर पूर्वी ने ढाई सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना राशि की गणना की। इस तरह कुल सात लाख 22 हजार 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाना है। सीओ को 30 नवंबर तक स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।  


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