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दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, समस्‍तीपुर का मामला

न्यायालय सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार पीडि़ता ने मोहिउद्दीनगर थाना में कांड संख्या 83/2009 दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 22 मई 2019 की रात्रि 10 बजे में वह शौच करने के लिए जा रही थी। इसी क्रम में आरोपित ने जबरन कमरा में ले जाकर दुष्‍कर्म किया।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Thu, 26 Aug 2021 05:52 PM (IST)Updated: Thu, 26 Aug 2021 05:52 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, समस्‍तीपुर का मामला
समस्‍तीपुर में दुष्‍कर्म के आरोप‍ित बीस वर्ष की सजा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

समस्तीपुर, जासं। व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश (पास्को) ने गुरुवार को दुष्‍कर्म से संबंधित मामले की सुनवाई की। न्यायाधीश ने मोहिउद्दीनगर थाना क्षेत्र निवासी गोलू कुमार स‍िंह को भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार पीडि़ता ने मोहिउद्दीनगर थाना में कांड संख्या 83/2009 दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 22 मई 2019 की रात्रि 10 बजे में वह शौच करने के लिए जा रही थी। इसी क्रम में आरोपित ने उसे गमछा से बांधकर जबरन बथान के कमरा में ले जाकर दुष्‍कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पीडि़ता की मेडिकल जांच कराई थी। न्यायालय में सुनवाई के क्रम में विशेष अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रमेश प्रसाद ङ्क्षसह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा।

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घटना के 86 दिन बाद दीपक हत्याकांड में एक अभियुक्त गिरफ्तार

कल्याणपुर। थाना क्षेत्र के बरहेता गांव में पिछले 2 जून की रात हुई दीपक कुमार देव की हत्या मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ करने के बाद जेल भेजा जाएगा। बता दें कि बरहेत्ता गांव में 2 जून की रात गांव के ही राजकिशोर देव के पुत्र 28 वर्षीय दीपक कुमार देव की अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था। इसके बाद उसका शव खरंजा सड़क से बरामद किया गया था। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने सड़क जाम कर आक्रोश जताया था।

दीपक के पिता राजकिशोर देव उर्फ ललन देव ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दो को नामजद एवं दो अज्ञात को आरोपित किया था। इस मामले में पुलिस ने बरहेता गांव के ही जीतू राणा को बुधवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी में जिला पुलिस, कल्याापुर, चकमेहसी एव दरभंगा जिले की पुलिस की मदद से उसे सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। घटना के करीब 86 दिनों के बाद पुलिस एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार सकी है। कल्याणपुर थाना पुलिस के अनुसार अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा।


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